ALMORA BREAKING: धोखाधड़ी मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज, फर्जी दस्तावेजों के साथ सेना में भर्ती होने के प्रयास में पकड़ा गया था आरोपी

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ाधोखाधड़ी के एक मामले मेंं अपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार पांडे की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामले के…

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सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
धोखाधड़ी के एक मामले मेंं अपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार पांडे की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामले के मुताबिक आरोपी फर्जी दस्तावेजों के साथ सेना में भर्ती होने का प्रयास कर रहा था।
मामले के मुताबिक रानीखेत में सेना की भर्ती के दौरान 2 मार्च 2021 को आरोपी सुखविंदर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह निवासी रम्पुरा काजी, पोस्ट केलाखेड़ा बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर ने फर्जी दस्तावेजों के साथ भर्ती होने का प्रयास किया था। आरोपी के पास कूटरचित आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज बरामद हुए। पुलिस ने पूरी कार्यवाही करने के बाद उसे जेल भेजा था। आरोपी के खिलाफ धारा— 420, 467 व 471 ता.हि. के तहत मुकदमा चल रहा है। सोमवार को आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में जमानत के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जमानत का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने अदालत को बताया कि यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह अभियोजन के साक्ष्यों के साथ छेड़खानी कर सकता है। अदालत ने पत्रावली का परिशीलन करते हुए सुनवाई की और जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

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