सीएनई रिपोर्टर
देश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही मौजूदा कानून में संशोधन हेतु बिल संसद में लाया जायेगा।
ज्ञात रहे कि देश में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाये जाने के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए गए भाषण में घोषणा की थी। अब लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाने के लिए बाल विवाह क़ानून में संशोधन किया जाएगा। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी गई है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी।
ज्ञात रहे कि दिसंबर 2020 में जया जेटली के नेतृत्व वाले टास्क फोर्स ने नीति आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपी थीं। इन सिफारिशों के आधार पर कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कहा जा रहा है कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के पीछे असली मकसद महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। सरकार का मकसद मातृ मृत्यु दर को कम करने और पोषण में सुधार है। ज्ञात रहे कि वर्तमान में भारत में वर्ष 1978 के बाद से, शादी के लिए न्यूनतम कानूनी उम्र महिलाओं के लिए 18 और पुरुषों के लिए 21 वर्ष निर्धारित है। यूनिसेफ के एक अध्ययन के अनुसार, भारत में 27% लड़कियों की शादी उनके 18वें जन्मदिन से पहले हो जाती है।