बिग ब्रेकिंग : डीएम धीराज सिह गर्ब्याल ने जनपद में कोविड कर्फ्यू को लेकर जारी किये सख्त दिशा—निर्देश, विस्तार से जानिये क्या हैं आदेश….

सीएनई रिपोर्टर, नैनीताल उत्तराखंड शासन से जारी दिशा—निर्देर्शों के अनुपालन में जिलाधिकारी नैनीताल धीराज सिह गर्ब्याल ने जनपद में कोविड कर्फ्यू को लेकर गाइड लाइंस…

सीएनई रिपोर्टर, नैनीताल

उत्तराखंड शासन से जारी दिशा—निर्देर्शों के अनुपालन में जिलाधिकारी नैनीताल धीराज सिह गर्ब्याल ने जनपद में कोविड कर्फ्यू को लेकर गाइड लाइंस जारी कर दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नैनीताल जनपद में छठे चरण का कर्फ्यू 15 जून से 22 जून सुबह 06 बजे तक रहेगा। उन्होंने जारी दिशा—निर्देर्शों में कहा कि —

  • कोविड कर्फ्यू के दौरान कोरोना संक्रमण में आई कमी को देखते हुए कोविड अब विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को 72 घटें की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट, आरएटी नेगिटिव टेस्ट के साथ शामिल होने की अनुमति होगी।
  • शव यात्रा में अधिकतम 50 लोग सम्मिलित होंगे।
  • बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को 72 घटें पूर्व की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट, आरएटी नेगिटिव टेस्ट के साथ ही स्मार्ट सिटी वैब पोर्टल में पंजीयन कराना होगा।
  • प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि में अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाये गए क्वारंटीन सेन्टरों में पूरी करनी होगी।
  • इस सप्ताह समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान 16 जून (बुधवार), 18 जून (शुक्रवार) व 21 जून (सोमवार) को प्रातः 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक खुले रहेंगे।
  • सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, जिंम, खेल संस्थान, स्टेडियम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, आडिटोरियम, बार आदि अग्रिम आदेशों तक बन्द रहेंगे।
  • विक्रम, ओटो आदि सार्वजनिक परिवहन को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति होगी।
  • समस्त सब्जी, दुध, मिठाई एंव फूलों की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 08 बजे से अपराह्न 05 बजे जक नियमित खुलेगी।
  • होटल, रेस्टरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल खाद्य पदाथो की टेक-वे, होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी।
  • पेट्रोल, डीजल पम्प एवं रसोई गैस, मेडिकल स्टोर, अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसरी, दवा की दुकानें, चिकित्सीय प्रयोगशालाएं एवं कलेक्शन सेन्टर भी 24 घण्टे खुले रहेंगे।
  • उद्योगों पर कोई प्रतिबन्ध नही है, लेकिन मानकों का पालन करना होगा।
  • सभी माल वाहक वाहनों को जनपद एंव अन्तर-राज्यीय आवगमन के साथ सामाग्री के परिवहन की अनुमति होगी।
  • कोविड कर्फ्यू अवधि में सभी विभागीय कर्मचािरयों व प्रेस प्रतिनिधियों के लिए उनके संस्थान द्वारा जारी परिचय-पत्र ही पास होगा।
  • वैक्सीनेशन के लिए घरों के बाहर निकलने पर उन्हें अपना पंजीकरण दिखाना होगा।
  • ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा।
  • मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी।
  • जनपद में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे।
  • निकाय सार्वजनिक स्थलों, आवसीय क्षेत्रों, बस अड्डों, मंडियों आदि को सप्ताह में दो दिन अनिर्वाय रूप से सेनेटाईज करेंगे।
  • आवश्यक सामान लाने और ले जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी।
  • एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से वाहनों की आवाजाही हेतु यात्रा टिकट के साथ डाॅक्यूमेंट दिखाने पर ही 24 घण्टे आवागमन की अनुमति होगी।
  • वहीं एसओपी के बाकी प्रावधान पूर्व की भांति लागू रहेंगे।

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