नैनीताल । मुख्य कोषाधिकारी अनिता आर्या ने बताया कि निदेशालय कोषागार पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड के शासनदेश के क्रम में राज्य सरकार के पेंशनरों की सेवानिवृत्ति के माह एवं पारिवारिक पेशनरों को पारिवारिक पेेंशन अनुमन्य होने के एक माह मे वर्ष एक बार सत्यापन कराने की व्यवस्था है। उन्होंने बताया वर्तमान समय में कोरोना वायरस कोविड-19 की रोकथाम को देखते हुए राज्य कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु 30 जून 2020 तक छूट प्रदान की जाती है। इस अवधि में पेंशनरों को पेंशन सत्यापन/जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है। आर्या ने बताया कि अधिक जानकारी के लिए हैल्प लाइन न.-88998-90000 पर तथा जिले के सम्बन्धित कोषागारों से सम्पर्क कर सकते हैं।
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