नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Former PM Rajiv Gandhi) की हत्या के दोषी ए. जी. पेरारिवलन की रिहाई का बुधवार को आदेश दिया।
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न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बीआर गवयी और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने रिहाई संबंधी आदेश पारित किया।
शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पेरीरिवलन के रिहाई का आदेश दिया। पूर्व प्रधानमंत्री की तमिलनाडु के श्रीपेराम्बदूर में 1991 में हत्या कर दी गयी थी।