आदेश : एक ही आवास में भले ही रहें पति-पत्नि, दोनों को दें किराया भत्ता

सीएनई रिपोर्टर, देहरादून
Order issued regarding house rent allowance in Education Department
शिक्षा विभाग में कार्यरत पति और पत्नी भले ही एक साथ एक ही किराये के आवास में रह रहे हों, लेकिन उन दोनों को अलग-अलग मकान किराया भत्ता दिये जाने का आदेश है। कुछ अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के ऐसा नहीं किये जाने का मामला शासन ने संज्ञान में लेते हुए प्रदेश के समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को आदेश पत्र जारी किया है।
वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड मोहम्मद गुलफाम अहमद द्वारा समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को पति तथा पत्नी दोनों को मकान किराया भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में एक आदेश पत्र जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि शासन के संज्ञान में लाया गया है कि विद्यालयी शिक्षा के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कार्मिकों को राजकीय कार्मिकों की भांति सेवा में कार्यरत पति तथा पत्नी दोनों को एक ही स्टेशन पर कार्यरत होने एवं एक ही आवास में रहने पर पति तथा पत्नी दोनों को मकान किराया भत्ते का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
उक्त के संबंध में अवगत कराया जाना है कि शासनादेश संख्या में दी गयी व्यवस्थानुसार राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को आवास किराया भत्ते का भुगतान किया जाना है। अतः उक्तानुसार शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को मकान किराया भत्ता दिलवाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। पत्र की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निजी सचिव, शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून तथा निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को भेजी गई है।
यहां देखें आदेश पत्र -
