उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना को निरस्त कर दिया है। अब कोरोना संक्रमण में आई कमी के बाद अब अधिकांश बाजार निर्धारित तिथियों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। सरकार का यह आदेश व्यापारी आंदोलन की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है।
आदेश में तहत यह निर्णय लिया गया है —
पूर्व में जारी आदेश संख्या 189 /USDMA/792(2020), दिनांक 07 जून 2021 की तदनुसार निरस्त किया जाता है।
पूर्व में जारी आदेश संख्या 186/USDMA/792 (2020) दिनांक 06 जून, 2021 के बिन्दु संख्या-7 को बिन्दु संख्या 14.D में सम्मिलित कर बिन्दु संख्या 14E ( 8 ) एवं (vii) में संशोधन करते हुए निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की जाती है हमारे WhatsApp Group को जॉइन करें Click Now
समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) दिनांक: 09, 11 एवं 14 जून, 2021 (क्रमश: बुधवार, शुक्रवार एवं सोमवार) को प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक खुले रहेंगे परन्तु समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान स्टेडियम खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल मनोरंजन पार्क थियेटर ऑडिटोरियम, बार आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी।
उत्तराखंड कोरोना अपडेट : आज 2717 मरीज हुए ठीक, 546 नए केस, जानें अपने जिले का हाल
COVID curfew अवधि में दिनांक 12 एवं 13 जून, 2021 (शनिवार एवं रविवार) को नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन, मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर sanilize करवाना सुनिश्चित करेगें।
सभी मालवाहक वाहनो (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति है।
iv. आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए दी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। हमारे WhatsApp Group को जॉइन करें Click Now
होटल, रेस्तरां भोजनालयों और ढाबों को केवल खाद्य पदार्थों की Takeaway / होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी। होटल, ढाबे रेस्तरां में बैठकर भोजन करना पूरी तरह से निषिद्ध रहेगा। होटल, ढाबे रेस्तरां और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य भागों में चलने वाले मालवाहक एवं अन्य वाहनों के चालको / यात्रियों की सुविधा हेतु भोजन को बैंकिंग कर दिये जाने की अनुमति होगी।
vi. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, DTDC, Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी / होम डिलीवरी की अनुमति है। राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवादाता कम्पनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा।
खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी
सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी।झेटल, रेस्तरा भोजनालयों और वादों को Takenway होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी। होटल रेस्तरा में बैठकर भोजन करना पूरी तरह से निर्मिन्द रहेगा। होटल, रेस्तरां और भोजनालय होग सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य मांगों में चलने वाले मालवाहक एवं अन्य वाहनों के चालकों यात्रियों की सुविधा हेतु भोजन को बैंकिंग कर दिये जाने की अनुमति होगी।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, पिलपकार्ट, ब्लू डार्ट DTDC, Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी / होम डिलीवरी की अनुमति है। राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवादाता कम्पनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा। हमारे WhatsApp Group को जॉइन करें Click Now
vii खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी
सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी।
प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केबल सेवाएं / डीटीएच और ऑप्टिकल
पेट्रोल पंप, एलपीजी पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट
बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण इकाइयों और सेवाऐं।
xii कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं।
कार्यालय और आवासीय परिसरों के रख-रखाव के लिए निजी सुरक्षा सेवाएं और सुविधाएं प्रबंधन सेवाएं। क्यारटाइन सुविधाओं के उपयोग हेतु चिह्नित किए गए प्रतिष्ठान। xiv.
उपर्युक्त सभी सेवाओं में शामिल कर्मचारियों को बिना किसी प्रतिबंध के वैध आईडी कार्ड के साथ अपने प्रतिष्ठानों में आने जाने की अनुमति होगी। हमारे WhatsApp Group को जॉइन करें Click Now