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सिम कार्ड के नए नियम, उल्लंघन पर 10 लाख जुर्माना व जेल का भी प्रावधान

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Mobile Sim Card New Rules: यदि आप कोई नया सिम कार्ड खरीदने या बेचने के मूड में हों तो इसके लिए अब आपको कुछ नये नियमों का पालन करना होगा। अब पहले की तरह मनमर्जी से जितने चाहे ​उतने सिम नहीं खरीद सकते हैं। यही नहीं, 01 दिसंबर 2023 से अब ग्राहक व डीलरों के लिए तमाम सख्त नियम लागू होने जा रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर 10 लाख तक के जुर्माने से लेकर जेल तक हो सकती है।

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उल्लेखनीय है कि 01 दिसंबर से देश भर में सिम कार्ड को लेकर एक नया आदेश लागू हो जायेगा। जिसको लेकर अगस्त 2023 में ही नई गाइडलाइन जारी हुई थी। जो कि एक दिसंबर से लागू होने जा रही है।

विस्तार से जानिए क्या हैं नए नियम !

Sim Card Buying rules : अब नए नियम के तहत सिम डीलरों का भी वेरिफिकेशन होगा। यानी सिम बेचने वालों को भी पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा। यदि कोई डीलर नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना वेरिफिकेशन के थोक में सिम बेचता है तो उसे 10 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माना नहीं देने पर जेल तक की हवा खानी पड़ सकती है। अतएव सभी सिम डीलरों को अब अनिवार्य पंजीकरण करवाना होगा।

डुप्लिकेट सिम के लिए नया नियम

इससे पूर्व डुप्लिकेट सिम आराम से मिल जाया करता था, लेकिन अब नियम सख्त हो रहे हैं। यदि अब आप अपने वर्तमान नंबर का नया सिम लेते हैं तो आपको पुन: आधार कार्ड जमा करना होगा। सिम खरीदने वालो हर हाल में अपने निवास स्थान को प्रमाणित करना होगा।

सीमित सिम कार्ड ही मिलेंगे

नए आदेश के तहत एक आईडी कार्ड पर बहुत सीमित संख्या पर सिम मिल पायेंगे। एक आम व्यक्ति को एक आईडी पर अधिकतम 09 सिम कार्ड मिलेंगे। विशेष कारणों पर या व्यापारिक उद्देश्य के लिए कुछ अधिक सिम मिल पायेंगे।

नंबर हुआ डी-एक्टिवेट तो इंतजार लंबा

किसी कारणवश यदि आपका सिम नंबर ​डी—एक्टीवेट हो गया तो नया नंबर मिलने पर 90 दिन का समय लगेगा। यानी सिम बंद होने के तीन माह बाद नया कार्ड जारी होगा। इससे पूर्व सिम बंद होते ही दूसरा डुप्लिकेट सिम मिल जाया करता था। (According to the new rule of DoT, if a person switches off his number, then that number will be allotted to someone else only after 90 days.)

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Deepak Manral
Deepak Manralhttp://creativenewsexpress.com
तीन दशकों के करीब का कार्यानुभव रखने वाले दीपक मनराल पत्रकारिता जगत का एक सम्मानित नाम हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1996 में एक त्रैमासिक पत्रिका के सहयोगी संपादक के रूप में की थी। बीते 25 वर्षों में उन्होंने अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक आज, उत्तरांचल दीप और चारधाम टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में 'ब्यूरो प्रमुख' की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। वर्तमान में वे 'गंगोत्री अक्षर उजाला पोस्ट' के संपादक हैं और सीएनई (CNE) मीडिया हाउस के संस्थापक व स्वामी के रूप में डिजिटल मीडिया को नई दिशा दे रहे हैं। अपनी निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाले मनराल आज भी प्रतिदिन 'ग्राउंड ज़ीरो' से जुड़कर सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
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