हल्द्वानी : अतिक्रमण वाली जगहों से हटा लें अपनी दुकान-फड़, जारी हुआ नया आदेश

हल्द्वानी। नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम ने अतिक्रमण को लेकर नया आदेश जारी किया है, नगर आयुक्त द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि, नगर निगम…

हल्द्वानी। नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम ने अतिक्रमण को लेकर नया आदेश जारी किया है, नगर आयुक्त द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि, नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम क्षेत्रअंतर्गत अतिक्रमण हटाने के दौरान संज्ञान में आए तथ्यों के दृष्टिगत स्वच्छ भारत अभियान के मानकों के अंतर्गत कार्रवाई के लिए, यातायात सुगम करने के लिए तथा जन स्वास्थ्य के लिए उचित व्यवस्था करने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड) नगर निगम अधिनियम 1959 के सुसंगत प्रावधानों के दृष्टिगत निम्न आदेश जारी किए जाते हैं।

1- मंगल पड़ाव स्थित सहकारिता, दूध संघ एवं विद्यालयों के सामने रोड के किनारे स्थित मीट मछली मार्केट में अवैध रूप से निर्मित दुकानों/ फड़ को दिनांक 3 अप्रैल तक स्वयं के खर्चे से हटाने के आदेश निर्गत किए जाते हैं।

2- तिकोनिया से वर्कशॉप लाइन होते हुए रेलवे बाजार (तिरंगा चौक) होकर रेलवे फाटक को जाने वाले मार्ग पर स्थित सभी दुकान / भवन स्वामी सड़क फुटपाथ एवं नाली से अतिक्रमण हटालें तथा उक्त स्थलों को अनवरत रूप से रिक्त रखें। उक्त कार्य को दिनांक 4 अप्रैल तक संपन्न कर ले। अन्यथा की दशा में अभियान के द्वारा अतिक्रमण को रिक्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

3- नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम सीमा अंतर्गत खुले में मीट चिकन, मछली बेचना पूर्ण प्रतिबंधित किया जाता है। अर्थात नगर निगम से उक्त कार्य हेतु निगम ट्रेड लाइसेंस खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा निर्गत लाइसेंस एवं सफाई के उचित प्रबंधन के साथ बंद एवं वैटिंलेटेड दुकानों में ही उक्त व्यवसाय किया जाना अनुमन्य होगा। दिनांक 5 अप्रैल के बाद उक्त व्यवसाय खुले में पाए जाने पर सामान जब्त कर लिया जाएगा। कर निरीक्षक खुले में उक्त व्यवसाय करने वाले से दिनांक 2 अप्रैल से तहबाजारी वसूली न करें। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

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