रुद्रपुर। घर में घुसकर युवती के साथ छेड़छाड़ तथा विरोध करने पर उसके भाई की निर्मम हत्या करने के मुख्य आरोपी को पॉक्सो न्यायाधीश विजयलक्ष्मी विहान ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और 30000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि उसके दो साथियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 20000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि थाना किच्छा के बंडिया भट्ठा निवासी जीतेंद्र ने करीब 6 साल पूर्व रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 26 दिसंबर 2014 को प्रेमपाल ने उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ की थी
जिसको लेकर पंचायत हुई थी और पंचायत में प्रेमपाल द्वारा माफी मांगने पर राजीनामा हो गया था। इसके बावजूद प्रेमपाल अपनी आदत से बाज नहीं आया और 31 दिसंबर 2014 को उनके घर में घुसकर उनकी बहन के साथ छेड़छाड़ की। इसका विरोध किया तो हाथापाई हुई शोर मचाने पर लोगों को आते देख वह वहां से भाग गया। कुछ देर बाद ही प्रेमपाल पुत्र रामप्रसाद निवासी बंडिया भट्ठा अपने साथ भूपराम पुत्र हरी सिंह और मूलचन्द पुत्र खेमकरण को लेकर आया और उस पर हमला कर दिया।
भाई जितेन्द्र बीच बचाव करने पहुंचा तो उस पर जानलेवा हमला कर दिया और उसे खींचकर घर के बाहर ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने प्रेमपाल व भूपराम को 5 जनवरी 2015 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।जबकि मूलचन्द को 9 मार्च 2015 को गिरफ्तार कर जेल भेजा। तीनों के खिलाफ पॉक्सो न्यायाधीश विजयलक्ष्मी विहान की कोर्ट में मुकदमा चला।
एडीजीसी विकास गुप्ता ने पैरवी करते हुए 18 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया। सुनवाई की कार्रवाई पूरी होने के बाद पॉक्सो न्यायाधीश ने मुख्य आरोपी प्रेमपाल को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 30000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि भूपराम व मूलचंद को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20000 रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई। बाद में तीनों को जेल भेज दिया गया।
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