हल्द्वानी न्यूज : ढाई लाख का कर्जा उतारने को नायाब फार्मूला ढूंढा लेकिन पुलिस ने बिगाड़ दिया खेल, अब दोनों पहुंच गये जेल

विक्की पाठक मोटाहल्दू। अपने ही पूर्व पार्टनर पर गाड़ी चोरी का झूठा इल्जाम लगाने वालए व्यक्ति का झूठ पुलिस ने पकड लिया और अब वह…

विक्की पाठक

मोटाहल्दू। अपने ही पूर्व पार्टनर पर गाड़ी चोरी का झूठा इल्जाम लगाने वालए व्यक्ति का झूठ पुलिस ने पकड लिया और अब वह जेल की हवा खा रहा है। लेकिन उसके साथउसके पूर्व पार्टनर को भी सलाखों के पीछे भेजा गया है। ताकि वह भी भविष्य में कानून अपने हाथों में ना ले।
दरअसल 4 अगस्त को डायल 112 पर मोहन सिंह द्वारा सूचना दी गयी कि गौरा चौराहा बरेली रोड थाना हल्द्वानी से वाहन संख्या यूके-04 सीए-9803 बुलेरो पिकप को अज्ञात चोरों ने उड़ा लिया है। यह वाहन मुर्गा लाने ले जाने के कार्य में लगया गया था। और मोहन सिंह इसका चालक था। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मण्डी चौकी प्रभारी मुन्नवर हुसैन ने चैकिग अभियान चलाते हुये सभी आने जाने वाले रास्तों के सीसीटीवी फुटेज चैक करने शुरू कर दिये। इस बीच 5 अगस्त को ब्लॉक रोड मल्लीताल भीमताल निवासी अख्तर हुसैन ने कोतवाली हल्द्वानी में आकर वाहन संख्या यूके-04 सीए-9803 बुलेरो पिकप चोरी होने के सम्बन्ध में तहरीर दी । इस मामले की जाँच एस आई निरीक्षक मुनव्वर हुसैन चौकी प्रभारी मण्डी के सुपुर्द की गई। जाँच के दौरान सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से व मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर उन्होंने 25 वर्षीय तोशीब अहमद निवासी कब्रिस्तान रोड, वार्ड नंबर 4, आजाद नगर थाना लालकुआं को दबोच लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने गाड़ी चोरी नहीं की है बल्कि गाड़ी चालक अल्मोड़ा के लमगड़ा निवासी मोहन सिंह ने पूर्व में किये गये बिजनेस में उसके ढाई लाख रुपये देने हैं। और अब उसका फोन भी नहीं उठा रहा है। इस लिये जब उसे मोहन गोरापड़ाव के पास दिखा तो उसने उससे गाड़ी की चाबी छीन ली और गाड़ी लेकर चला गया। गाड़ी पुलिस ने उसके कब्जे से बरामद कर ली। जाँच में तोसीब का दावा सही निकला। जाँच के अबुसार इसके बाद मोहन सिंह द्वारा षड़यंत्र के तहत उक्त सूचना डायल 112 में प्रसारित करवा दी की उसकी गाड़ी चोरी हो गई है और अपने मालिक अख्तर हुसैन को फोन पर भी यही कहानी सुना दी। मोहन के अनुसार यदि तोशीब पकड़ा नही जाता तो उसके ढाई लाख भी बच जाते और पिकअप चोरी अज्ञात में दर्ज हो जाती । जाँच के दौरान मोहन सिंह द्वारा अपने 161 सीआरपीसी के बयान में झूठे तथ्य अंकित कराए गए। पुलिस को गुमराह किया गया जिस पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मोहन के विरुद्ध अमानत में खयानत करने व अपराधिक षड्यंत्र कर वाहन को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी किए जाने, झूठे कथन अंकित कराने आदि साक्ष्यों के आधार पर मोहन सिंह धारा 406, 120 बी, 193 आईपीसी में गिरफ्तार कर आज न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां से दोनों अभियुक्तों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उप कारागार हल्द्वानी जेल भेज दिया गया।

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