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Almora: सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश

  • अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों की भूमि की गलत खरीद-फरोख्त पर कार्यवाही करें-डीएम

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
जिलाधिकारी वंदना ने सभी उप जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में स्वयं निरीक्षण कर अतिक्रमण रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करें। उन्होंने अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों की भूमि की गलत या अवैध तरीके से खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए भी प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 (4)(3) एवं (ख) के तहत प्रदत्त अनुमतियों में अतिक्रमण को रोकने तथा भूमि एवं जमींदारी के विभिन्न प्रकरणों के संबंध में जिलाधिकारी वंदना ने जनपद के सभी उप जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअली समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जहां सरकारी भूमि का अतिक्रमण प्रतीत होता है, वहां व्यक्तिगत रुचि लेकर स्वयं निरीक्षण करें और भूमि पर अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासकीय भूमि से लगी भूमि का सीमांकन करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि विशेष अनुमतियां प्राप्त प्रकरणों की भी गहन जांच की जाए। ऐसे प्रकरणों में भूमि के नक्शे को स्पष्ट किया जाए तथा इसके सभी दस्तावेजों की जांच करें। इस दौरान उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की भूमि की अवैध एवं गलत तरीके से की जाने वाली खरीद फरोख्त को रोकने के लिए भी प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जाए।

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