बागेश्वर: फोरम ने दिए वाहन की कीमत समेत ब्याज व क्षतिपूर्ति देने के निर्देश

सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष ने ग्राहक को संतोषजनक सेवा नहीं देने पर महेंद्रा एंड महेंद्रा को वाहन की कीमत 06.67 लाख रुपये…

इंश्योरेंस कंपनी को 12.37 लाख भुगतान के निर्देश, 50 हजार जुर्माना भी

सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष ने ग्राहक को संतोषजनक सेवा नहीं देने पर महेंद्रा एंड महेंद्रा को वाहन की कीमत 06.67 लाख रुपये देने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा वर्ष 2019 से 20 प्रतिशत ब्याज समेत वाद व्यय व क्षतिपूर्ति देने के निर्देश दिए हैं।

मामले के मुताबिक बागेश्वर भतरौला निवासी हरीश कुमार ने बजरंग मोटर हल्द्वानी के अधिकृत विक्रेता से 6.67 हजार रुपये एक वाहन खरीदा। विक्रेता ने वाहन की तीन साल की वारंटी दी थी। वारंटी पीरियड में वाहन कई बार खराब हो गया। छह बार वाहन को विक्रेता को दिखाने के बाद भी समस्या नहीं सुलझी। संतोषजनक सेवा नहीं मिलने से परेशान ग्राहक ने जिला उपभोक्ता प्रतितोष में वाद दायर कर दिया। साथ ही महेंद्रा एंड महेंद्रा गेटवे बिल्डिंग अपोलो वेंडर मुंबई, प्रंबंधक बजरंग मोटर्स हल्द्वानी, चंद्रमोहन उपाध्याय, एजेंट महेंद्रा एंड महेंद्रा बागेश्वर, बजरंग मोटर नियर एआरटीओ कार्यालय कांडा रोड को पार्टी बनाया। न्यायालय ने कार्य संतोषजनक नहीं पाया और कंपनी उन्हें टालती रही। सोमवार को जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य हंसी रौतेला, रमेश चंद्र सनवाल ने मामले को सुनने तथा पत्राविलियों का अवलोकन करने के बाद महेंद्रा एंड महेंद्रा कंपनी को वाहन की कीमत देने तथा उपभोक्ता को जब से वाहन खरीदा है, तब से 8 प्रतिशत ब्याज देने, 50 प्रतिशत मानसिक क्षति व दस प्रतिशत वाद खर्च देने के निर्देश दिए हैं। पीड़ित की ओर से पैरवी अधिवक्ता मनोज जोशी ने की।


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