Big Breaking Almora: एक अभियुक्त को 10 साल, तो दूसरे को 03 साल का कारावास

— चरस व गांजा तस्करी का मामला, अर्थदंड भी ठोका— विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा की अदालत का फैसलासीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ाचरस एवं गांजा तस्करी के मामले…

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— चरस व गांजा तस्करी का मामला, अर्थदंड भी ठोका
— विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा की अदालत का फैसला

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
चरस एवं गांजा तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान के न्यायालय ने दो अभियुक्तों को कारावास व अर्थदंड की सुनाई है। चरस तस्कर को 10 साल और गांजा तस्कर को 03 साल के कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन की कहानी के अनुसार 25 दिसंबर 2018 को अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा थानांतर्गत मोरनौला चौकी गेट पर चौकी इंचार्ज एसआई अनीस अहमद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान बोलेरो वाहन संख्या यूके-04 टीए-9861 में सवार उदय सिंह पुत्र शेर सिंह, निवासी ग्राम बैरक, पोस्ट देवीधूरा, थाना पाटी, जिला चम्पावत के कब्जे से 01 किलो 10 ग्राम चरस बरामद हुई जबकि वाहन चालक सुन्दर सिंह पुत्र धनपत सिंह, निवासी ग्राम देवीधूरा, थाना पाटी, जिला चम्पावत के कब्जे से 2 किलो 821 ग्राम गांजा बरामद हुआ।

पुलिस ने उक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा कायम करते हुए जेल भेजा गया। विवेचनाधिकारी ने विवेचना पूर्ण करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा के न्यायालय में चला।

पूरन सिंह कैड़ा, जिला शासकीय अधिवक्ता

मामले में अभियोजन की ओर न्यायालय में गवाह परीक्षित कराए गए तथा अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने मामले में सबल पैरवी करते हुए दलीलें व नजीरें पेश की। साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किये।

विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा की अदालत ने दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पत्रावली का परीशिलन करते हुए फैसला सुनाया। जिसमें अभियुक्त उदय सिंह को धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 साल के कारावास व एक लाख रुपये का अर्थदंड तथा सुंदर सिंह को 03 साल के कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शेखर चन्द्र नैल्वाल एवं विशेष लोक अभियोजक भूपेन्द्र कुमार जोशी ने सबल पैरवी की गयी।

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