— सुयालबाड़ी से अनूप सिंह जीना की रिपोर्ट —
जिला प्रशासन व सिविल न्यायालय के आदेश के बावजूद यहां ढोकाने स्थित वॉटर फाल को लीज पर लेने वाले संचालक द्वारा मनमाने तरीके से सरकारी जमीन पर गेट लगाकार मनमाने तरीके से शुल्क वसूले जाने के आरोप लग रहे हैं। यह आरोप यहां के एक जनप्रतिनधि व अपनी भूमि पर होम स्टे चलाने वाले संचालक द्वारा लगाया गया है।
ज्ञात रहे कि यहां ढोकाने वाटर फाल एक प्राकृतिक झरना है। यहां पर्यटकों की आमद बढ़ने के साथ ही कुमाऊं मंडल विकास निगम ने इसे सौरभ चौहान नामक व्यक्ति को लीज पर दिया हुआ है। वहीं इसी क्षेत्र में कुलगाड़, तहसील कोश्याकुटौली निवासी भगवंत कुमार ने अपनी भूमि पर लोन लेकर होम स्टे बनाया है। समस्या यह है कि उनकी भूमि और होम स्टे में उक्त प्राकृतिक झरने वाले मार्ग से होकर ही आया जाता है। ताजा खबरों के लिए WhatsApp Group को जॉइन करें 👉 Click Now 👈
वॉटर फाल लीज पर लेने वाले ने उस मार्ग पर अपना गेट लगाया है, जो वॉटर फॉल के अलावा उसकी जमीन और होम स्टे के लिए भी जाता है। यही नही उक्त व्यक्ति द्वारा तार—बाड़ लगाकर सरकारी भूमि पर भी अवैध रूप से कब्जा किये जाने का आरोप है। होम स्टे संचालक का कहना है कि सौरभ चौहान द्वारा गेट लगाकर वहां आने वाले हर व्यक्ति से 100 रूपये शुल्क वसूला जा रहा है। यहां तक कि जो लोग वॉटर फॉल नही, बल्कि उनके होम स्टे पर आते हैं उनसे भी यह शुल्क जबरन वसूला जाता है। जिससे उनके व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ताजा खबरों के लिए WhatsApp Group को जॉइन करें 👉 Click Now 👈
भगवंत कुमार ने बकायदा इस मामले का एक वाद भी न्यायालय में दायर किया था। जो कि भगवंत कुमार बनाम प्रतिभावादी सौरभ चौहान व एक अन्य के मध्य था। न्यायालय सिविल जज, नैनीताल में यह दीवान वाद दायर होने के बाद गत 16 जून 2021 को सविल जज सविता चमोली ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि वॉटर फॉल के लीज धारक वादी भगवंत कुमार के होम स्टे पर आने वाले लोगों से प्रवेश शुल्क नही लेगा। आरोप है कि आदेश के बावजूद अब भी उसके होम स्टे पर आने वालों से शुल्क लिया जा रहा है।
भगवंत कुमार भंडारी का आरोप है कि उनकी शिकायत पर जिलाधिकारी व एसडीएम ने तहसीलदार को जांच के आदेश दिये थे। तहसीलदार बरखा जलाल ने भी अपनी जांच पूरी कर उनके पक्ष में फैसला दिया था। जिस पर प्रशासन ने वॉटर फॉल लीजधारक को मुख्य गेट मौजूदा स्थान से हटाकर वॉटर फॉल के नजदीक ले जाने और होम स्टे पर आने वाले लोगों से रूपये नही वसूलने के आदेश दिये। आरोप है कि आदेश के बावजूद उनके द्वारा अब तक कोई कदम नही उठाया गया है।
कुमाऊं मंडल ने किस आधार पर लीज पर दी जमीन ?
इधर ग्राम प्रधान कमोली तरूण कांडपाल ने भी मामले की शिकायत प्रशासन से की है। उनका भी आरोप है कि ढोकाने वाटर वाल को लीज पर लिए व्यक्ति सौरभ चौहान पर सरकारी नाप भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। इधर जनप्रतिनधियों का कहना है कि कुमाऊं मंडल विकास निगम ने वॉटल फॉल की यह जमीन लीज पर दी है, लेकिन आज तक वह अपने जमीन संबंधी कागज नही दिखा पाये हैं। जब कुमाऊं मंडल के पास पर्याप्त जमीन के कागज ही नही हैं, तो उन्हें यह लीज पर देने का अधिकार किसने दे दिया।
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