Almora News: बिना मास्क के निकले, तो पड़ेगा 500 से 1000 रुपये तक जुर्माना

—जिलाधिकारी वंदना ने ​जारी किए आदेशसीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ाजनपद में सार्वजनिक स्थानों या घर से बाहर निकलते वक्त मास्क जरूरी कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थल…

—जिलाधिकारी वंदना ने ​जारी किए आदेश
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
जनपद में सार्वजनिक स्थानों या घर से बाहर निकलते वक्त मास्क जरूरी कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थल पर थूकना भी अपराध होगा। नियम तोड़ने पर 500 से 1000 रुपये तक का जुर्माना होगा। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने ऐसे आदेश जारी किए हैं।

जिलाधिकारी वन्दना सिंह ने अवगत कराया है कि वर्तमान में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत संक्रमण की रोकथाम के लिए जनपद अन्तर्गत हर व्यक्ति को पूर्व की भांति सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर मास्क, गमछा, रूमाल या दुपट्टा/स्कॉर्फ पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। उन्होंने बताया कि इन नियमों का उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध होगा और उल्लंघन करते पाये जाने पर उत्तराखण्ड राज्य की महामारी कोविड-19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2021 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप 500 रुपये से 1,000 रुपये तक जुर्माना वसूला जायेगा। उन्होंने बताया कि इसका कड़ाई से अनुपालन कराये जाने का दायित्व सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष का होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *