ब्रेकिंग न्यूज़ : उधम सिंह नगर में भी 3 मई तक के लिए लागू हुआ Corona curfew, जाने इस दौरान क्या रहेगा खुला और क्या बंद

कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश शासन द्वारा स्वयं परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेने का अधिकार दिए जाने के बाद अब तमाम जनपद के जिलाधिकारी मौजूदा हालातों से निपटने के लिए एक-एक कर कोरोना कर्फ्यू लगा रहे हैं। इसी श्रंखला मे आज डीएम एवं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष रंजना राजगुरू ने भी जनपद उधम सिंह नगर में 3 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। नीचे आदेश की प्रतिलिपि दी जा रही। इसमें आप देख सकते हैं कि आदेश के तहत क्या नियम इस अवधि में लागू होंगे।
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उक्त कोरोना कर्फ्यू के दौरान निम्नलिखित सेवाओं से जुडी दुकानों व वाहनों को सशर्त प्रतिबन्ध में छूट निम्न प्रकार रहेगी।
फल सब्जी की दुकाने, डेरी, बेकरी, मीट मछली (वैध लाइसेंसधारी) की दुकाने, राशन की दुकाने, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने, बीज, कृषि रसायन व उर्वरक, कृषि यन्त्र की दुकाने एवं राजकीय कृषि निवेश केन्द्र तथा पशुचारे की दुकाने प्रातः 07 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी।
पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति, मेडिकल स्टोर तथा हाईवे पर स्थित मोटर मैकेनिक दुकाने कर्फ्यू के प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगी।
आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट रहेगी।
हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।
शादी और सम्बन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिये बैंकेट हॉल/ सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से सम्बन्धित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुये कार्मिक एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी।
औद्योगिक इकाईयो, तथा इनके वाहन व कार्मिकों को आने-जाने में छूट होगी।
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रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेंगी।
शव यात्रा से सम्बन्धित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं हो सकेंगें।
केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे।
मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी।
वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी।
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कोविड- 19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।
पोस्ट ऑफिस तथा बैक यथा समय खुले रहेंगे।
दिनांक 26.04.2021 को बाजार सांय 2 बजे तक खुले रहेंगे तथा पूर्व की भाति रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। कोविड-19 ड्यूटी से जुड़े हुये कार्मिकों को आवागमन के लिये प्रतिबन्ध से छूट रहेगी। जनपद ऊधम सिंह नगर के अन्य स्थानों पर पूर्व आदेश यथावत् रहेंगे।
गेहूं क्रय खरीद केन्द्र व उससे सम्बन्धित वाहनों को छूट रहेगी।
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