देहरादून। दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतरगत लघु एवं सीमांत तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृृषकों व अकृृष्कों को एक लाख से तीन लाख तक का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकारी प्रस्ताव पर राज्यपाल ने हामी भर दी है।
शासन में सचिव आर मीनाक्षी सुदंरम ने इस योजना को लेकर गाईड लाइन जारी कर दी हैं। पत्र के अनुसार इस योजना के लिए आवंअित बजट सीमा के अंतरगत ही ऋण वितरण किया जाएगा। दीन दयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के अंतरगत सामान्य, लघु एवं सीमांत किसानों को शामिल किया जाएगा।
योजना के अंतगत कृषि व सहवर्ती कामों के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन अवधि के ऋण वितरित किए जाएंगे। इस योजना के माध्यम से वितरित होने वाले अल्पकालीन ऋणों की अधिकतम सीमा एक लाख व मध्य कालीन ऋणों की अधिकतम सीमा तीन लाख होगी। योजना के अंतगत स्वयं सहायता समूहों को वितरित ऋण की अधिकतम सीमा पूर्व की भांति पांच लाख ही होगी।