सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
ध्वनि प्रदूषण रोकने के संबंध में जारी उच्चतम न्यायालय के आदेश प्रभावी हो गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट नितिन सिंह भदौरिया ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियमावली-2000 के प्रस्तर 3(5) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में स्थित समस्त चिकित्सालय परिसरों के 100 मीटर परिधि क्षेत्र को साईलेंट जोन घोषित कर दिया है।
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इस क्षेत्र में विभिन्न कर्मचारी संगठनों, राजनैतिक दलों, छात्र संगठनों, ग्रामीणों एवं किसी अन्य द्वारा धरना—प्रदर्शन, रैली व जुलूस आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना प्रतिबन्धित कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के निर्देशों के क्रम में लाउड स्पीकर/माईक आदि ध्वनि प्रदूषण यन्त्रों का उपयोग एवं न्यायालय परिसर, अस्पताल, शैक्षिक संस्थानों आदि स्थानों के 100 मीटर की परिधि में 50 डेसिबल लिमिट से अधिक ध्वनि प्रदूषण निषिद्ध किया गया है।
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