प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू 15 जून बढ़ा दिया गया है। हालांकि अहम बात यह है कि संबंधित जिलाधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की स्थित को देखते हुए नियमों में शिथिलता बरत सकते हैं। आदेश के तहत अब अधिकांश दुकानें सुबह 8 से दोपहर एक बजे तक अलग—अलग तय दिवसों पर खुलेंगी। लगभग सभी दुकानों को निर्धारित तिथि को खोलने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। मदिरा की दुकानें भी सप्ताह में तीन दिन खोली जायेंगी।
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आदेश में कहा गया है कि शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के संक्रमण की परिस्थिति का आकलन करते हुए आवश्यकतानुसार आदेश जारी करेंगे। राशन, किराने की समस्त दुकानें व जनरल स्टोर तथा कापी किताबों की दुकानें अब 9 जून बुधवार व 14 जून सोमवार को सुबह 8 से दोपहर 01 बजे तक खुली रहेंगी।
कोरोना कर्फ्यू के नियम यह होंगे —
- कपड़ा, रेडिमेट गारमेंट्स, दर्जी, साइकिल स्टोर, ड्राइक्लीनर्स आदि 11 जून को सुबह 8 से दोपहर 01 बजे तक खुली रहेंगी। हमारे WhatsApp Group को जॉइन करें 👉 Click Now 👈
- फोटोग्राफी की दुकानें 9 जून को 8 से 01 बजे तक खुल सकेंगी।
- मदिरा की दुकानें 9 जून व 11 व 14 जून को सुबह 08 से दोपहर 01 बजे तक खुली रहेंगी।
- राज्य में COVID Curfew 8 जून, 2021 प्रातः 06 बजे से 15 जून, 201 प्रातः 06:00 तक प्रभावी रहेगा।
- इस अवधि में राज्य के ग्रामीण (ग्राम पंचायत) क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लेखित दिशा-निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के COVID 19 संक्रमण की परिस्थिति का आंकलन करते हुए आवश्यकतानुसार अपने स्तर से आदेश जारी करेंगे।
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- COVID Curfew के मध्य COVID Vaccination का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा तथा Vaccination हेतु निकटवर्ती COVID Vaccination Centre तक (1″ & 2nd Dose हेतु) आवागमन हेतु Vaccination रजिस्ट्रेशन / Messages / Other proof दिखाने पर व्यक्तियों को निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने हेतु छूट दी जायेगी। हमारे WhatsApp Group को जॉइन करें 👉 Click Now 👈
- COVID-19 के संक्रमण को देखते हुए COVID Curfew अवधि में यथासंभव विवाह समारोह आयोजित न करने की सलाह दी जाती है। यदि विवाह समारोह को स्थगित किया जाना संभव न हो तो अधिकतम 20 लोगों को RT PCR Negative Test रिपोर्ट लानी होगी।
- Report (अधिकतम 72 घंटे पूर्व) के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जायेगी।
- शवयात्रा में अधिकतम 20 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं।
- समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।
- हालांकि, MBBS (4th & 5th year), BDS (4th year) Nursing classes (3rd Year) only will continue, राज्य / राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा परीक्षाओं के संचालन की अनुमति संबंधित विभागों द्वारा Case to Case के आधार पर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के द्वारा सूचना दी जाएगी।
- समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडोटोरियम, आदि स्थान व इनसे सम्बन्धित गतिविधियों अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। हमारे WhatsApp Group को जॉइन करें 👉 Click Now 👈
- समस्त सामाजिक / राजनीतिक / खेल गतिविधियों / मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक स other gatherings and large congregation अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
अधिक जानकारी के लिए आपकी सुविधा हेतु नीचे आदेश की प्रति लगाई गई है, जिसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा —