उत्तर प्रदेश में लगातार बेकाबू होते कोरोना की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को सख्त आदेश जारी किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायायल ने आज सोमवार को प्रदेश सरकार को राज्य के पांच जिलों में सभी प्रतिष्ठान चाहे व निजि हों या सरकारी 26 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश दिये हैं। केवल आवश्यक वस्तुओं को छूट दी जाये। हाईकोर्ट ने प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर के लिए यह निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट ने कहा कि वित्तीय संस्थानों के विभागों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगरपालिका के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को इस दौरान केवल छूट दी जाएगी। हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद अब उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लॉकडाउन की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है।
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