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सत्येंद्र जैन की याचिका पर अदालत ने ईडी को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली | दिल्ली की एक अदालत ने प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है।

जैन ने अपनी याचिका में अदालत से अपील की है कि उनका मामला किसी अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित कर दी जाए। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) विनय कुमार गुप्ता ने अनुरोध पर सुनवाई के बाद ईडी को नोटिस जारी किया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 4 मई के लिए स्थगित कर दिया।

सत्येंद्र जैन ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज दो मामलों को दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए एक आवेदन दिया है। वहीं ईडी ने पहले मामले को दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने के लिए एक आवेदन दिया था। इसके बाद तत्कालीन प्रधान जिला-सह-सत्र न्यायाधीश ने मामले को विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल से विशेष न्यायाधीश विकास ढुल को स्थानांतरित कर दिया था।

सीबीआई ने 2017 में जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति को लेकर प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की थी। सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने उनके खिलाफ एक ईसीआईआर दर्ज की और उन पर आरोप लगाया कि कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। ईडी ने जैन को पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था और वह अब तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।

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