अदालत ने आरोपी एजाज़ अख़्तर को साक्ष्यों के अभाव में किया दोषमुक्त

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा दया राम की अदालत ने पड़ोसी के साथ गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी एजाज़ अख़्तर को…

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा दया राम की अदालत ने पड़ोसी के साथ गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी एजाज़ अख़्तर को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।

अभियाेजन के अनुसार वादी असलम खान ने गत 01 सितंबर, 2021 को थाना कोतवाली में तहरीर दी कि 29 अगस्त, 2021 की सुबह 9.30 बजे जब वह अपने हक़ कब्जे की ज़मीन पर जोशीखोला राजपुरा में मकान निर्माण का कार्य करवा रहा था, तभी अभियुक्त एजाज़ अख़्तर अपने मकान से गाली गलौच करने लगा। काम करने वाले मिस्त्रीयों और वादी और उसके परिवार वालों पर पत्थर बरसाने लगा। वादी के मना करने पर वह पूरे दिन गाली-गलौच करता रहा और जान से मारने की धमकी देने लगा।

आरोपी ने वादी के निर्माणाधीन मकान के पीलर हिलाकर क्षतिग्रस्त कर दिए। मामले के विवेचक द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन द्वारा 07 गवाहों को परीक्षित किया गया। वहीं अभियुक्त ने बताया कि वादी के साथ उसका एक सिविल केस चल रहा है। जिसमें कोर्ट ने उसके पक्ष में स्टे आदेश दिया है। जिस कारण वादी द्वारा उसे परेशान करने की नियत से रंजिशन केस दर्ज किया है।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता विनोद फुलारा द्वारा अभियोजन की कहानी पर विरोधाभास को अदालत के सामने प्रस्तुत किया। मामले पर अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त एजाज़ अख़्तर को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया।

यहां विस्तार से देखिए इस मुकदमे की पूरी रिपोर्ट –

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