कानूनी अपराध हैं बाल श्रम, बाल मजदूरी व बाल विवाह
टीम ने किया होटल—ढ़ाबों का निरीक्षण

सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रम विभाग, चाइल्ड हेल्पलाइन तथा पुलिस ने होटल, दुकान, रेस्टोरेंट, ढाबा आदि का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। दुकानदारों को बाल श्रम, बाल मजदूरी तथा बाल विवाह के प्रति जागरूक किया। कहा कि यह कानूनी अपराध है। उल्लंघन पर कार्रवाई होगी।
मंगलवार को संयुक्त टीम ने नगर में जन जागरूकता रैली भी निकाली। लोगों का आह्वान किया कि वह बाल मजदूरी, श्रम, विवाह आदि नहीं करा सकते हैं। होटल या घरों में बाल मजूदरी करने वालों का शोषण है। उनका एक तरह से उत्पीड़न हो रहा है। उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करना सभी की जिम्मेदारी है।
श्रम अधिकारी पूरन राम ने कहा कि लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। कानून का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा भी जा रहा है। प्रभारी महिला हेल्प लाइन मीना रावत ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानून की जानकारी दी। कहा कि पीड़ितों को पुलिस हरसंभव मदद करती है। इस अवसर पर बाल कल्यण समिति के सदस्य कैलाश सिंह बोरा, प्रकाश उपाध्याय, ललित मोहन, सीमा खेतवाल आदि उपस्थित थे।