अल्मोड़ा : केवल सत्र 2019—20 में निर्धारित शिक्षण शुल्क ही लेंगे निजी विद्यालय, शिकायतों के बाद सीईओ ने जारी किए विस्तृत निर्देश

अल्मोड़ा। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने निजी विद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वह लाकडाउन अवधि में केवल शिक्षण शुल्क ही ले सकते हैं और वह…

अल्मोड़ा। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने निजी विद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वह लाकडाउन अवधि में केवल शिक्षण शुल्क ही ले सकते हैं और वह भी सत्र 2019—20 में निर्धारित शिक्षण शुल्क से अधिक नहीं लिया जा सकेगा। यह भी स्पष्ट किया है कि ​जिन विद्यालयों ने इससे अधिक शिक्षण शुल्क लिया है, वे या तो उसे वापस करेंगे या आगामी महीनों में समायोजित करेंगे।
गौरतलब है कि नगर क्षेत्र में स्थित कतिपय निजी विद्यालयों के खिलाफ फीस को लेकर अभिभावकों ने शिकायत की थी। शिकायतें थी कि ​लाकडाउन अवधि में सिर्फ शिक्षण शुल्क लिया जाना है, मगर कतिपय विद्यालयों ने शिक्षण शुल्क भी बढ़ाकर लिया जा रहा है। इन शिकायतों के निस्तारण के लिए दो दिन पूर्व मुख्य शिक्षा अधिकारी एचबी चंद ने अभिभावकों व संबंधित विद्यालयों की बैठक आहूत की थी। बैठक में चर्चा के दौरान मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री चंद ने विद्यालयों को निर्देश जारी किए हैं। जिसमें स्पष्ट कहा है कि लाकडाउन अवधि में जिन विद्यालयों ने निर्धारित शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क लिया है, तो यह अतिरिक्त शुल्क या तो वापस किया जाए या उसे आगामी माहों के शिक्षण शुल्क में समायोजित किया जाएगा। निर्देशों में यह भी कहा है कि वर्तमान में विद्यालयों द्वारा शैक्षिक सत्र 2019-20 के शिक्षण शुल्क से अधिक नहीं होना चाहिये। उन्होंने स्पष्ट किया कि आनलाइन या अन्य संचार माध्यमों से शिक्षण कार्य कराने वाले निजी विद्यालयों को ही लाकडाउन अवधि में केवल शिक्षण शुल्क लेना है और इसके अतिरिक्त कोई भी शुल्क लेने की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने जनपद के समस्त निजी विद्यालयों द्वारा विद्यालय में लिये जा रहे शुल्क का मदवार विवरण दो प्रतियों में 12 अगस्त 2020 तक अनिवार्य रूप से उनके कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि उसे प्रति हस्ताक्षरित करा लिया जाय। उन्होंने शुल्क का निर्धारण करते समय अभिभावकों की सहमति प्राप्त करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि निर्धारित तिथि तक प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराने वाले विद्यालयों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। जिसकी पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विद्यालयों का होगा। उन्होंने जिले के अभिभावकों को भी अवगत कराया है कि यदि किसी निजी विद्यालय के विरूद्ध कोई शिकायत हो, तो लिखित रूप में शिकायत उपल्बध करा सकते हैं, लेकिन उसमें विद्यालय व पाल्य का नाम, कक्षा तथा अभिभावक का उल्लेख होना चाहिए। अन्यथा शिकायत पर कोई विचार किया जाना सम्भव नहीं हो पायेगा।

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