अल्मोड़ा में CAPF की परीक्षा रविवार को, पुख्ता इंतजाम, धारा 144 लागू

📌 परीक्षा को लेकर जारी हुए यह आदेश सीएनई रिपोर्टर। Central Armed Police Forces Exam. अल्मोड़ा में CAPF की परीक्षा कल 06 अगस्त 2023 को…

CAPF की परीक्षा

📌 परीक्षा को लेकर जारी हुए यह आदेश

सीएनई रिपोर्टर। Central Armed Police Forces Exam. अल्मोड़ा में CAPF की परीक्षा कल 06 अगस्त 2023 को प्रात: 10 बजे से विभिन्न परीक्षा केंद्रों में होगी। जिसको लेकर एसडीएम ने सभी परीक्षा केन्द्रों में धारा 144 लागू कर दी है। इन केंद्रों की 200 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति की प्रविष्टि निषिद्ध होगी।

CAPF की परीक्षा के लिए यह केंद्र हैं निर्धारित

उप जिला मजिस्ट्रेट सदर गोपाल सिंह चौहान (Gopal Singh Chauhan) ने बताया कि 06 अगस्त 2023 को प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस (CAPF) परीक्षा होगी। इन परीक्षा केन्द्रों में अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कालेज अल्मोड़ा, राजा आनंद सिंह राजकीय बालिका इंटर कालेज अल्मोड़ा, रैमजे इंटर कालेज, अल्मोड़ा शामिल हैं।

कानून व्यवस्था प्रभावित कर सकते हैं कतिपय असामाजिक तत्व

एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने कहा कि परीक्षा के सफलतापूर्वक संचालन में कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा परगना अल्मोड़ा अंतर्गत पड़ने वाले केंद्रों में शांति एवं कानून व्यवस्था भंग करने की सम्भावना है। अतएव परीक्षा के संपादन में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के प्राविधानों के तहत निषेधाज्ञायें लागू होगी।

परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर परिधि में प्रवेश प्रतिबंधित

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति परगना अल्मोड़ा अंतर्गत पड़ने वाले परीक्ष केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि के भीतर अस्त्र-शस्त्र, अग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी डंडा लेकर नहीं चलेगा। यह आदेश सुरक्षा बलों, शान्ति व्यवस्था में लगे कार्मिकों, अर्द्वसैनिक बलों, पीएससी पर लागू नहीं होगा। परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति की प्रविष्टि निषिद्ध होगी। किंतु यह आदेश परीक्षार्थी एवं शांति व्यवस्था में तैनात पुलिस बलों आदि व परीक्षा केन्द्रों पर डयूटी में तैनात प्राधिकृत व्यक्तियों एवं राहगीरों पर प्रतिबन्धित नहीं है।

आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

परीक्षा केन्द्रों के आस-पास परीक्षा को प्रभावित करने के उद्देश्य से 05 या इससे अधिक व्यक्ति एक झुण्ड बनाकर एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। धार्मिक कार्यक्रमों, शादी विवाह तथा शव यात्रा इस आदेश से मुक्त रहेंगी। इस आदेश का उल्लंघन भादवि की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध है। उन्होंने बताया कि यह आदेश नियत परीक्षा तिथि 06 अगस्त, 2023, प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक लागू रहेगा। बशर्ते कि इससे पूर्व इसे निरस्त न कर दिया जाय।

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