ब्रेकिंग : बैंक के पूर्व सहायक महाप्रबंधक कोर्ट से दोषी करार, एक साल की सजा
विभिन्न खातों से 53.78 लाख से अधिक का गबन

सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने गबन के आरोपी को दोषी पाते हुए एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
घटनाक्रम के अनुसार सात मई 2022 को इंडियन बैंक के शाखा प्रबंधक भावेश प्रसाद विद्यार्थी ने बैंक में पूर्व सहायक महाप्रबंधक सुमित चौहान पुत्र सूरत सिंह चौहान निवासी कौलगढ़ रोड देहरादून के खिलाफ एसपी को तहरीर दी।
तहरीर में बताया गया कि बैंक में गबन सुमित ने 24 अगस्त 2020 से 13 अगस्त 2021 तक बैंक के 12 सरकारी विभागों के खातों से 53,78,068 रुपये अपने संबंधियों के खातों में आहरित की गई थी, जिसकी वसूली भी बैंक ने कर ली थी। कोतवाली पुलिस ने धारा 409 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया। न्यायालय में अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी रश्मि कुलकोड़िया ने मामले की पैरवी की।