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ब्रेकिंग : बैंक के पूर्व सहायक महाप्रबंधक कोर्ट से दोषी करार, एक साल की सजा

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सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर

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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने गबन के आरोपी को दोषी पाते हुए एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।

घटनाक्रम के अनुसार सात मई 2022 को इंडियन बैंक के शाखा प्रबंधक भावेश प्रसाद विद्यार्थी ने बैंक में पूर्व सहायक महाप्रबंधक सुमित चौहान पुत्र सूरत सिंह चौहान निवासी कौलगढ़ रोड देहरादून के ​खिलाफ एसपी को तहरीर दी।

तहरीर में बताया गया कि बैंक में गबन सुमित ने 24 अगस्त 2020 से 13 अगस्त 2021 तक बैंक के 12 सरकारी विभागों के खातों से 53,78,068 रुपये अपने संबं​धियों के खातों में आहरित की गई थी, जिसकी वसूली भी बैंक ने कर ली थी। कोतवाली पुलिस ने धारा 409 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया। ​​न्यायालय में अ​भियोजन की ओर से सहायक अ​भियोजन अ​धिकारी र​​श्मि कुलकोड़िया ने मामले की पैरवी की।

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Deepak Manral
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तीन दशकों के करीब का कार्यानुभव रखने वाले दीपक मनराल पत्रकारिता जगत का एक सम्मानित नाम हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1996 में एक त्रैमासिक पत्रिका के सहयोगी संपादक के रूप में की थी। बीते 25 वर्षों में उन्होंने अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक आज, उत्तरांचल दीप और चारधाम टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में 'ब्यूरो प्रमुख' की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। वर्तमान में वे 'गंगोत्री अक्षर उजाला पोस्ट' के संपादक हैं और सीएनई (CNE) मीडिया हाउस के संस्थापक व स्वामी के रूप में डिजिटल मीडिया को नई दिशा दे रहे हैं। अपनी निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाले मनराल आज भी प्रतिदिन 'ग्राउंड ज़ीरो' से जुड़कर सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
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