HomeBreaking Newsदिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत, मीडिया से बात करने...

दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत, मीडिया से बात करने पर रोक

नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में करीब साल भर से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को अपना इलाज कराने के लिए शुक्रवार को 11 जुलाई तक अंतरिम जमानत दे दी।

ADVERTISEMENTSAd Ad

न्यायमूर्ति जी. के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा ने आम आदमी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री जैन की गुहार पर मेडिकल आधार पर उन्हें छह सप्ताह की अंतरिम राहत देते हुए उन्हें अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति प्रदान की है।

शीर्ष अदालत ने जमानत की अर्जी मंजूर करते हुए सत्येंद्र जैन को 10 जुलाई तक की इस जमानत अवधि के दौरान इलाज के सभी दस्तावेज उसके समक्ष पेश करने का निर्देश भी दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत के दौरान जैन को किसी भी मुद्दे पर मीडिया से बात करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बिना अदालती आदेश के बाहर जाने पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने जैन से कहा है कि वह अपनी जमानत अवधि के दौरान किसी गवाह को प्रभावित न करेंगे और बिना इजाजत दिल्ली से बाहर न जाएंगे।

पूर्व मंत्री जैन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मई 2022 में गिरफ्तार किए जाने के बाद से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

22 साल बाद फिर से रिलीज होगी ‘गदर: एक प्रेम कथा’

ADVERTISEMENTS
RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments