सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
गांजे की अवैध तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
मामले के मुताबिक 8 मार्च 2021 को अल्मोड़ा जनपद के भतरोंजखान चौकी तिराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने स्विप्ट डिजायर कार में सवार दो लोगों के कब्जे से 78 किलो 890 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों सोनू पुत्र सुरेश कुमार व हेमंत सिंह पुत्र खान चंद्र को 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये दोनों काशीराम योजना, थाना मझोला, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इधर आज दोनों आरोपियों की जमानत के लिए उनके अधिवक्ता ने अदालत में अर्जी प्रस्तुत की। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने जमानत का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि यदि आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो इनके द्वारा जमानत का दुरुपयोग करने और फरार होने का पूरा अंदेशा है। इस पर न्यायालय ने पत्रावली का परिशीलन करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
ALMORA NEWS: गांजे की अवैध तस्करी के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
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