अल्मोड़ा : गांजा तस्करी मामले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ाविशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने शुक्रवार को गांजा तस्करी के एक आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आरोपी…

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सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने शुक्रवार को गांजा तस्करी के एक आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, मगर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा ने जमानत का विरोध किया।
मामला 19 जुलाई 2020 का है, जब​ करीब आधी रात ​अल्मोड़ा जिले के भिकियासैण पुलिस चौकी के पुलिस कर्मी गश्त कर रहे थे। उन्होंने जैनल की तरफ से आ रहे वाहन आर्टिगा संख्या यूके—18—जी 5368 को रोकर चौकी तिराहे के पास चेक किया। उसमें रखे तीन कट्टों गांजा ​बरामद हुआ था। तीनों कट्टों में कुल 43 किलोग्राम 190 ग्राम गांजा मिला। जो अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। पुलिस फर्द बनाकर वाहन को कब्जे में लिया और गांजे को सील कर लिया। साथ ही आरोपी विमल चौहान पुत्र विनय कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी उधमसिंहनगर जिले के काशीपुर क्षेत्र के इ​किया गुलाबो का निवासी है।
आरोपी विमल चौहान ने शुक्रवार को अपने अधिवक्ता के माध्यम से विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की। इस पर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैडा ने आरोपी विमल चौहान की जमानत का घोर विरोध किया। उन्होंने न्यायालय को बताया कि आरोपी अवैध गांजा ले जाते पकड़ा गया है। यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति कर सकता है। ऐसे में उसकी जमानत का कोई औचित्य नहीं है। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिशीलन करने के बाद न्यायालय ने आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज की गई।

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