Almora Breaking: गांजा तस्करी में फंसे चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ाविशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा मलिक मजहर सुलतान की अदालत ने आज गांजा तस्करी के मामले में पकड़े गए चार आरोपियों की जमानत अर्जी…

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सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा मलिक मजहर सुलतान की अदालत ने आज गांजा तस्करी के मामले में पकड़े गए चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। बढ़ते कोविड प्रभाव के कारण सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई।

31 दिसंबर 2021 को अल्मोड़ा जनपद के पुलिस सहायता केंद्र मोहान पुलिस ने चेकिंग के दौरान बुलेरो वाहन संख्या यूके—10 3555 से 04 अलग अलग कट्टों में कुल 39 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया। मामले में कार में सवार चार लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने चारों आरोपियों मुकेश कुमार पुत्र भारत सिंह निवासी रामपुर, थाना ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद, संदीप कुमार पुत्र स्व. यशपाल सिंह, निवासी रामपुर, थाना ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद, धमेंद्र त्यागी पुत्र जीतेंद्र सिंह, निवासी महेंद्रनगर, थाना अफलगढ़, जिला बिजनौर तथा महिपाल सिंह पुत्र घसीटा सिंह, निवासी जाफराबाद, थाना रेहड़, जिला बिजनौर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेजा।

चारों आरोपियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आज अपनी जमानत के लिए अदालत में अर्जी लगाई। जिसमें जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि यदि इन आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो अभियुक्तों द्वारा जमानत का दुरूपयोग करने तथा फरार होने का अंदेशा है। कोविड प्रकोप के चलते विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने दोनों पक्षों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुना। अदालत ने पत्रावली का परिशीलन किया और जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए जमानत खारिज कर दी।

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