Big Breaking – अल्मोड़ा : लैंगिंग अपराध मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा की अदालत ने लैंगिग अपराध के मामले में एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामले के मुताबिकअल्मोड़ा तहसील…

अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा की अदालत ने लैंगिग अपराध के मामले में एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामले के मुताबिक
अल्मोड़ा तहसील अंतर्गत निवासी सूरज कुमार ने एक नाबालिग लड़की से शारीरिक संबंध बनाए और लड़की गर्भवती हो गई। लड़की ने एक शिशु को जन्म दिया, तो मामला खुलकर सामने आ गया।
पुलिस ने तफ्तीश के बाद धारा 376, 506 ता.हि. एवं धारा 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा कायम किया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा। यह मामला विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में विचाराधीन है। इसी क्रम आरोपी के वकील ने बुधवार को अदालत में जमानत की अर्जी लगाई। मगर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा आरोपी की जमानत का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि आरोपी ने नाबालिग पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाकर गंभीर अपराध किया है। जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई और पीड़िता ने एक अस्पताल में शिशु को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि यदि आरोपी को जमानत दी जाती है, तो वह ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति कर सकता है। अदालत ने मामले की पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का परिशीलन कर आरोपी की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया।

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