बागेश्वर : पांच दिन बाद जनपद लौटे, तो 10 दिन के लिए क्वारंटीन के लिए रहें तैयार

बागेश्वर। कोरोना संक्रमण के बढते मामलों के मध्य राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने तथा जनपद में आने वाले तथा जनपद…

बागेश्वर। कोरोना संक्रमण के बढते मामलों के मध्य राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने तथा जनपद में आने वाले तथा जनपद से जाने वाले सभी व्यक्तियों का अनिवार्य रूप से रजिस्टे्रशन कियें जाने के संबंध में अपर जिलाधिकारी हेमन्त कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में उपजिलाधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई।

बैठक में अपर जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दियें कि राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार जनपद में आने वाले तथा जनपद से बाहर जाने वाले सभी व्यक्तियों को स्मार्ट सिंटी देहरादून वेब पोर्टल (smart city web portal http://smatrcitydehradun.uk.gov.in) पर अपना रजिस्टे्रशन करवाना अनिवार्य होगा, इसके साथ ही आरोग्य सेतु एप को भी अपने मोबाइल फोन मे डाउनलोड करना होगा।

उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों एवं पुलिस उपाधीक्षक को जनपद की सीमाओं पर चौकसी बरतते हुए जनपद में आने वाले व्यक्तियों का अनिवार्य रूप से चैकिंग करने तथा उनके द्वारा कियें गयें रजिस्टे्रशन का भी परीक्षण अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिये, और कहा कि सभी व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी अनिवार्य रूप से की जाय। उन्होंने निर्देश दियें कि जनपद में आने वाले व्यक्ति का अनिवार्य रूप से डाटा तैयार हो इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय।

इसके लिए उन्होंने जनपद में बनायें गयें स्टेजिंग एरिया में सभी का परीक्षण कर उनका डाटा तैयार किया जाय, यदि कोई व्यक्ति स्टेजिंग एरिया नही जाता हैं तो इसके लिए बीआरटी एवं सीआरटी टीमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में कडी निगरानी रखी जाय। तथा बाहर से आने वाले व्यक्तियों के संबंध में कंट्रोल रूम एवं संबंधित उपजिलाधिकारियो को भी अवगत कराया जाय। इसके साथ ही उन्होंने ग्राम निगरानी समिति द्वारा अपने-अपने गांवो में आने वाले व्यक्तियों पर निरन्तर निगरानी रखने को कहा, इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपना पंजीकरण नही कराया गया हैं तो इसकी सूचना तत्काल कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराने को कहा।

उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दियें कि जनपद में आने वाले व्यिक्तायों को अनिवार्य रूप से सैंपलिंग हो, तथा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उन्हें क्वांरटीन किया जाय। उन्होंने कहा कि जारी गाइडलाइन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पांच दिन बाद जनपद में वापस लौटता हैं तो उसे 10 दिनों के लिए क्वारंटीन होना होगा, तथा 96 घंटे पहले कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव आने पर उन्हें क्वारंटीन नही किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि पर्यटको को दो दिन पूर्व रजिस्टे्रशन करने के साथ ही दो दिन के लिए होटल बुक कराना अनिवार्य होगा इस दौरान यदि किसी पर्यटक में किसी प्रकार के लक्षण पाये जाते हुए तो होटल स्वामी को इसकी सूचना तत्काल कंट्रोल रूम एवं संबंधित उपजिलाधिकारी को देनी होगी। इसके लिए उन्होंने जिला पर्यटन अधिकारी को भी निर्देश दियें कि जनपद में आने वाले पर्यटको पर अपने स्तर से निगरानी करते हुए उनकी जानकारी रखे तथा इसकी सूचना जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चत करें।

बैठक में अपर जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी को सावधानी से कार्य करते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन एवं दिशा-निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन कराया जाए, तभी हम कोरोना संक्रमरण के प्रभाव को कम कर सकते हैं। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. बी.डी.जोशी, उपजिलाधिकारी बागेश्वर राकेश चन्द्र तिवारी, काण्डा योगेन्द्र सिंह, कपकेाट प्रमोद कुमार, गरूड जयवर्द्धन शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक महेश जोशी, परिवहन कर अधिकरी हरीश रावल, आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सुयाल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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