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Almora Breaking: न बाटेंगे शराब, न धन देंगे और न प्रलोभन, अन्यथा होगी कार्रवाई, जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों को विस्तार से पढ़ाया पाठ (पढ़िये विस्तृत खबर…)

— विस चुनाव निष्पक्ष—शांतिपूर्ण कराने पर जोर
— अच्छी तरह समझाए गए तमाम नियम
— जल्द अपनी—अपनी प्रचार सामग्री हटा लें
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा

अगर चुनावी प्रचार के बीच शराब या धन का वितरण हुआ अथवा किसी वोटर को प्रलोभन दिया गया, तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा तमाम नियमों का पालन सभी के लिए अनिवार्य होगा और एक-दूसरे प्रत्याशी पर अव्यवहारिक व आपत्तिजनक टिप्पणी की मनाही होगी। ऐसा पाठ जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को पढ़ाया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को को निष्पक्ष, पारदर्शी, स्वछ एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने तथा आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। (आगे पढ़िये)

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा—निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी के लिए समान नियम लागू रहेंगे। प्रचार-प्रसार व निर्वाचन प्रक्रिया में सभी को नियमों का पूरा ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन व चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी दल या व्यक्ति एक—दूसरे प्रत्याशी पर किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकता है। धार्मिक स्थानों को प्रचार—प्रसार के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाषण व संबोधन में एक-दूसरे प्रत्याशी पर अव्यवहारिक व आपत्तिजनक टिप्पणी न की जाए, जिससे कि कानून व्यवस्था बिगड़े या चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो। उन्होंने राजनैतिक दलों से कहा कि वे शीघ्र से शीघ्र सार्वजनिक स्थलों पूर्व से लगे उनके दल की प्रचार सामग्री हटा ली जाए और जिले में कहीं भी किसी भी सार्वजनिक जगह, सरकारी परिसंपत्तियों का उपयोग प्रचार-प्रसार के लिए न करें। (आगे पढ़िये)

उन्होंने कहा कि शीघ्र दलों ने प्रचार सामग्री नहीं हटाई, तो बाद में प्रशासन द्वारा उसे हटाया जाएगा, लेकिन उसके लिए निर्धारित शुल्क संबंधित से लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी निजी भवन में भी प्रचार-प्रसार सामग्री बिना भवन स्वामी की सहमति के नहीं लगा सकते हैं। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत सभी को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करना नितांत आवश्यकीय होगा और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 15 जनवरी 2022 तक रोड शो, रैली, नुक्कड़ सभा, कैम्पेनिंग व पद यात्रा नहीं होगी। इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही प्रचार-प्रसार की अनुमति मिल सकेगी। (आगे पढ़िये)

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि रैली अनुमति आयोग प्राप्त पर राजनैतिक पार्टियों को रैली की अनुमति लेते वक्त रैली में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करना होगा और रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कोई भी रैली, नुक्कड़ सभा आदि नहीं होगी। मोबाइल के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन सुविधा एप के माध्यम से ली जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व सोशियल मीडिया में प्रचार-प्रसार के लिए जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी कमेटी से अनुमति लेनी आवश्यकीय होगा। उन्होंने कहा कि सोशियल मीडिया के माध्यम से किए जा रहे प्रचार-प्रसार पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण कमेटी द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी, शिकायत आदि के संबंध में निर्वाचन के टॉल फ्री नंबर 1950 पर फोन किया जा सकता है। (आगे पढ़िये)

यह भी समझाया कि निर्वाचन नामांकन के दौरान अधिकतम 2 वाहन प्रयोग में लाए जाएंगे, जो निर्धारित स्थान तक ही जा पाएंगे। नामांकन कक्ष में प्रत्याशी सहित दो व्यक्ति ही अंदर नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने इस बार प्रत्याशी के चुनावी खर्च की राशि में बढ़ोत्तरी करते हुए एक प्रत्याशी की अधिकतम खर्च की सीमा 40 लाख रुपए रखी है। उन्होंने कहा कि अगर चुनावी प्रचार के दौरान शराब या रुपयों का वितरण हुआ या किसी प्रत्याशी ने किसी मतदाता को प्रलोभन देने का प्रयास किया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। (आगे पढ़िये)

बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा. मंजूनाथ टीसी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि निर्वाचन को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराया जाना नितांत आवश्यक है। नियम का उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति विशेष संबंधित के खिलाफ तत्काल आईपीसी की धारा 125 आरपी अधिनियम कार्यवाही की जाएगी। जिसमें 3 वर्ष तक की सजा है। उन्होंने सभी से कानून का अनुपालन करने की अपील की। बैठक में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि व विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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