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अल्मोड़ा : फरार आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा, हंगामा करते दो लोग गिरफ्तार, पिकप सीज

अल्मोड़ा। आबकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक अभियोग का वांछित आरोपी को पुलिस ने मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। जो लंबे समय से फरार चल रहा था। इसके अलावा सोमेश्वर में नशे की हालत में हंगामा कर रहे दो ​लोगों को गिरफ्तार किया है।
जिले के थाना सोमेश्वर में आबकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक अभियोग में वांछित आरोपी प्रवेश कुमार पुत्र कृष्णपाल, निवासी जलालपुर, थाना मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी 20 अक्टूबर 2019 से फरार चल रहा था। अभियोग की विवेचना थाना चौखुटिया अंतर्गत खीड़ा चौकी के प्रभारी उप निरीक्षक भूपेन्द्र मेहता द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान आरोपी की गिरफ्तारी के​ लिए सभी संभावित ठिकानों पर दविशें दी गई। दबिश के दौरान विवेचक तथा कांस्टेबल जगदीश पाठक ने प्रवेश कुमार को ग्राम जलालपुर थाना मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा के समक्ष पेश कर आवश्यक कार्यवाही की गयी है।
एक दूसरे मामले में जिले के सोमेश्वर थाना अंतर्गत पुलिस ने नशे की हालत में हंगामा कर रहे दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गणेश तिवाड़ी पुत्र पूरन चन्द्र तिवाड़ी, निवासी ज्यूला, सोमेश्वर तथा दान सिंह मेहरा पुत्र कुन्दन सिंह मेहरा, निवासी नाग क्वैराली, सोमेश्वर द्वारा सोमेश्वर में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर हंगामा किया जा रहा था। थानाध्यक्ष सोमेश्वर राजेन्द्र सिंह बिष्ट ने दोनों को गिरफ्तार कर उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा 81 के अन्तर्गत कार्यवाही करते संयोजन शुल्क प्राप्त किया गया। इनके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थान पर लोक न्यूसैन्श पैदा करने पर जनपद पुलिस ने 2 लोगों पर उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा-81 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए संयोजन जमा करवाया।
अवैध रेता ले जा रही पिकप सीज :—
अल्मोड़ा जिले के थाना दन्या अंतर्गत उप निरीक्षक अमरपाल सिंह एवं एसओजी के कांस्टेबल दीपक खनका व दिनेश नगरकोटी ने गरूड़ाबाज पेट्रोल पम्प के पास पिकप संख्या यूके-01 सीए- 0942 को चैक किया। तो पाया गया कि चालक विनोद चन्द्र पुत्र पूरन चन्द्र जोशी, निवासी ग्राम कुरोली, पोस्ट बाड़ेछीना, अल्मोड़ा पिकप में अवैध रेते का परिवहन कर रहा है। वह खनन सामग्री व वाहन के कोई कागजात भी नहीं दिखा पाया। पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3/181/39/192/146/196/207/56/177/179 (1)/207 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए पिकप को सीज कर लिया और अवैध खनन परिवहन के सम्बन्ध में कार्यवाही के लिए एसडीएम भनोली को रिपोर्ट प्रेषित कर दी।

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