अल्मोड़ा में धोखाधड़ी व आईटी एक्ट के मामले में तीन आरोपियों पर आरोप तय
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा। न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवांगी गुप्ता की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में अभियुक्त को दोषमुक्त करार दिया है।
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न्यायालय ने अभियोगी जीवन पांडे बनाम अभियुक्त पंकज सिंह अधिकारी के फौजदारी वाद संख्या 1171/2091 धारा 138 में अभियोगी जीवन पांडे के परिवाद को निरस्त करते हुए अभियुक्त पंकज सिंह अधिकारी को दोषमुक्त करार दिया है।
अभियोगी जीवन पांडे के द्वारा 3.50 लाख रूपये के चेक की धनराशि की वसूली हेतु न्यायालय में परिवाद दायर किया था। किंतु परिवादी अपना परिवाद तथा परिवाद के तथ्यों को सिद्ध करने में असफल रहा। अभियुक्त के अधिवक्ता गजेंद्र सिंह मेहता द्वारा इस मामले में प्रभावी पैरवी की गई।
तीन दशकों के करीब का कार्यानुभव रखने वाले दीपक मनराल पत्रकारिता जगत का एक सम्मानित नाम हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1996 में एक त्रैमासिक पत्रिका के सहयोगी संपादक के रूप में की थी। बीते 25 वर्षों में उन्होंने अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक आज, उत्तरांचल दीप और चारधाम टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में 'ब्यूरो प्रमुख' की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। वर्तमान में वे 'गंगोत्री अक्षर उजाला पोस्ट' के संपादक हैं और सीएनई (CNE) मीडिया हाउस के संस्थापक व स्वामी के रूप में डिजिटल मीडिया को नई दिशा दे रहे हैं। अपनी निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाले मनराल आज भी प्रतिदिन 'ग्राउंड ज़ीरो' से जुड़कर सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।