सावधान: अगर आपके मकान में बिना सत्यापन किराए पर हैं बाहरी व्यक्ति, तो पड़ेगा जुर्माना, अल्मोड़ा 06 मकान मालिकों के चालान, 05—05 हजार का अर्थदंड

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ाआपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जनपद के नगरीय क्षेत्रों में बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन अभियान पुलिस जारी रखे हुए है।…

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जनपद के नगरीय क्षेत्रों में बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन अभियान पुलिस जारी रखे हुए है। कई मकान मालिकों का बिना सत्यापन के किराएदार रखने पर चालान हो चुका है। इधर, अल्मोड़ा नगर में फिर 06 मकान मा​लिकों का चालान हुआ है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अल्मोड़ा नगर क्षेत्र के धार की तूनी में गोविंद​ सिंह, ढूंगाधारा में हरीश पांडे व सुधीर कुमार जोशी का चालान कर कोर्ट भेजे गए। इनके अलावा ढूंगाधारा में ही प्रभात कुमार जोशी, प्रभु चंद्र जोशी व दुगालखोला में किशोर बहादुर का चालान किया गया। इनमें से प्रत्येक भवन स्वामी से 05—05 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया। कुल 15000 हजार रुपये वसूला गया।

उक्त मकान मालिकों ने अपने मकान में बिना सत्यापन के ही बाहरी व्यक्तियों को किराए पर रखा था। इनके मकानों में कुछ बिहारी मजदूर एवं बाहरी व्यक्तियों का होना पाया गया। उक्त चालान पुलिस अधिनियम की धारा- 52(3)/83 के अन्तर्गत किए गए। 15000.00 रूपये जमा करवाया गया।

सत्यापन अभियान में जुटे निरीक्षक हरेन्द चौधरी ने फिर सभी मकान मालिकों से अपील की है कि अपने मकान में किसी भी बाहरी व्यक्तियों को बिना पुलिस सत्यापन के ही किरायेदार न रखें। उन्होंने कहा है कि सत्यापन अभियान जारी रहेगा और यदि कहीं बिना सत्यापन के किरायेदार पाए गए, तो कार्रवाई होगी।

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