अल्मोड़ा। उपजिलाधिकारी सदर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि प्रशासन द्वारा व्यापार मण्डल, अल्मोड़ा के पदाधिकारियों के साथ वार्ता उपरान्त बाजार के बायें ओर (अर्थात अल्मोड़ा से कोसी मार्ग की ओर दायें एवं बायें) स्थित दुकानों को खोले जाने का निर्णय लिया गया था।
लॉकडाउन अवधि में उक्तानुसार ही अल्मोड़ा बाजार की दुकानें खोले जाने का निर्णय लिया गया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि व्यापारियों द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिस कारण लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। उप जिलाधिकारी ने समस्त व्यापारियों से अपेक्षा की है कि अति आवश्यक सेवा सब्जी, फल, दूध, दवाई, सस्ते गल्ले व खाद्य सामग्री से सम्बन्धी दुकानें ही प्रतिदिन खुली रहेंगी इसके अतिरिक्त अन्य समस्त दुकानें रोस्टर के अनुसार ही खोली जायेंगी। समस्त व्यापारी उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। ऐसे व्यापारी जिनकी दुकान पर लॉकडाउन के नियमों एवं सोशियल डिस्टेन्सिंग का उल्लंघन होना पाया जायेगा, के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 व महामारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
अल्मोड़ा : रोस्टर का अनुपालन नही करने पर प्रशासन हुआ सख्त, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
अल्मोड़ा। उपजिलाधिकारी सदर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि प्रशासन द्वारा व्यापार मण्डल, अल्मोड़ा के पदाधिकारियों के साथ वार्ता उपरान्त बाजार के बायें ओर (अर्थात अल्मोड़ा…