कार्रवाई : शिप्रा नदी में धो रहा था मीट, पुलिस एक्ट में 05 हजार का चालान

📌 नदी किनारे प्रदूषण-गंदगी करने वालों की खैर नहीं सीएनई रिपोर्टर, गरमपानी/खैरना। प्राकृतिक जल स्रोतों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी व प्रदूषण फैलाने वालों…

शिप्रा नदी में धो रहा था मीट, पुलिस एक्ट में 05 हजार का चालान

📌 नदी किनारे प्रदूषण-गंदगी करने वालों की खैर नहीं

सीएनई रिपोर्टर, गरमपानी/खैरना। प्राकृतिक जल स्रोतों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी व प्रदूषण फैलाने वालों पर पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आज पुलिस ने शिप्रा नदी के मुहाने पर बकरे का मीट धो प्रदूषण फैला रहे मीट विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की। विक्रेता से 05 हजार का जुर्माना (पुलिस एक्ट चालान) वसूला गया। साथ ही भविष्य में ऐसा नहीं करने की सख्त हिदायत दी।

उल्लेखनीय है कि शासन ने पर्यटक स्थलों, सार्वजनिक स्थलों, नदियों, तीर्थ स्थलों पर गंदगी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस बीच खैरना पुलिस को शिकायत मिली एक मीट विक्रेता (साबरी मटन शॉप) द्वारा रोजाना बकरे का मीट शिप्रा नदी के मुहाने पर धोया जा रहा है।

जिस पर खैरना पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान विक्रेता मोहम्मद दानिश पुत्र आशिक मूल निवासी रिछा थाना देवरिया जिला बरेली उत्तर प्रदेश शिप्रा नदी में बकरे का मीट धोता मिला। उसके द्वारा नदी को दूषित किया जा रहा था।

जिसके बाद स्थानीय लोगों की शिकायत पर खैरना चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक दिलीप कुमार द्वारा कार्यवाही की गई। उन्होंने पाया कि मोहम्मद दानिश द्वारा सत्यापन भी नहीं कराया गया है। साथ ही उसके द्वारा नदी को दूषित भी किया जा रहा है।

जिस पर पुलिस एक्ट में उसका पुलिस एक्ट में 05 हजार रुपये का नकद चालान किया गया। सख्त हिदायत दी गई कि पुनरावृति करने पर दुकान के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जाएगी। इसके आलावा खैरना गरमपानी बाजार स्थित सभी मीट दुकानदारों को चौकी बुलाकर निर्देश जारी किये गये। कहा गया कि सभी दुकानदार अपनी-अपनी दुकानों में कूड़ेदान रखें व कचड़े का निस्तारण कूड़े की गाड़ी के माध्यम से करें। उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

चोरी की योजना बनाते दो धरे, अभद्रता करने वाले को उठा लाई पुलिस

One Reply to “कार्रवाई : शिप्रा नदी में धो रहा था मीट, पुलिस एक्ट में 05 हजार का चालान”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *