- कैमिस्ट एसोसिएशन अल्मोड़ा की मौजूदगी में जारी हुए आदेश
- बिना चिकित्सीय परामर्श के नहीं बेच सकते हैं Mesoprostol Drug व MTP Kit
- सीएमओ ने जारी किये हैं दिशा—निर्देश
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
मुख्य चिकित्साधिकारी ने सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड से प्राप्त आदेशों के अनुक्रम में समस्त दवा विक्रेताओं को प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री नहीं करने के आदेश जारी किये हैं।
खास तौर पर Mesoprostol Drug तथा MTP Kit (Mefigest+ Mesoprostol ) को बिना चिकित्सकीय परामर्श का दिया जाना सख्त प्रतिबंधित है। बकायदा आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करवाने के लिए औषधि निरीक्षक द्वारा जनपद के दूरस्थ मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण भी किया जायेगा।
दरअसल, एमटीपी किट दो दवाओं का मिश्रण है, जिसका इस्तेमाल चिकित्सीय गर्भपात (गर्भपात) के लिए किया जाता है। इस तरह की दवाओं को बिना चिकित्सीय परामर्श के नहीं बेचा जा सकता। इसके बावजूद लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ दवा विक्रेता चोरी—छिपे एटीपी किट सहित अन्य दवाएं मरीजों को बिना डॉक्टरी पर्चे के उपलब्ध करा रहे हैं।
ज्ञात रहे कि गत दिनों मुख्य चिकित्सा अधिकारी अल्मोडा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बारे में कई जरूरी दिशा—निर्देश जारी किये गये थे।पी०सी०पी०एन०डी०टी० की यह बैठक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय अल्मोड़ा में हुई थी। बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई व दिशा निर्देश जारी किये गये थे।
बैठक में मुख्य चिकित्स अधिकारी अल्मोडा द्वारा कैमिस्ट एसोसियेशन अल्मोडा के पदाधिकारियों को पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम 1994 के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में आहूत राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड पीसीपीएनडीटी की बैठक में लिए गये निर्णयों से अवगत कराया गया। उत्तराखण्ड में संचालित हो रहे मेडिकल स्टोरों पर Mesoprostol Drug की अनियंत्रित बिक्री पर रोक लगाने के बारे में चर्चा हुई। आदेश दिया गया कि बिना चिकित्सकीय परामर्श के यह दवा नहीं दी जायेगी।
- जिला अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा जनपद अल्मोड़ा के समस्त मेडिकल स्टोर संचालकों को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा Mesoprostol Drug तथा MTP Kit (Mefigest+ Mesoprostol) को बिना चिकित्सकीय परामर्श के नही दिया जायेगा।
- एक रजिस्टर तैयार किया जायेगा जिसमें परामर्श करने वाले चिकित्सक एवं मरीज की सूचना को सुरक्षित रखा जायेगा एवं सूचना प्रतिमाह मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराई जायेगी।
- जिलाधिकारी अल्मोडा के निर्देश अनुसार औषधि निरीक्षक द्वारा जनपद के दूरस्थ मेडिकल स्टोरों पीसीपीएनडीटी टीम के साथ संयुक्त औचक निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराई जायेगी।
- सीनियर औषधि निरीक्षक नैनीताल मीनाक्षी बिष्ट ने बताया कि उनके द्वारा जनपद के समस्त मेडिकल स्टोर संचालको को पूर्व से ही Mesoprostol Drug तथा MTP Kit को बिना चिकित्सकीय परामर्श के नही देने एवं रजिस्टर तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है।
- बैठक में उपस्थित मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा उनके स्टोर में अनुरक्षित किये जा रहे रिजस्टर प्रस्तुत किया गया, जिसका अवलोकन बैठक में किया गया।
- उपस्थित मेडिकल स्टोर संचालकों द्वारा अवगत कराया गया कि प्रायः राजकीय चिकित्सालयों से आकस्मिकता के दौरान कागज के छोटे पर्चों पर दवा परामर्श कि जाती है, जिससे मरीज की जानकारी एकत्रित्र नही हो पाती, और मरीजों द्वारा परामर्श पर दवा देने पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी देने में असहजता व्यक्त की जाती है।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमुख अधिक्षक बेस चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय अल्मोडा नागरिक चिकित्सालय रानीखेत एंव समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि यदि आकस्मिकता के दौरान यह दवा आवश्यक हो तो चिकित्सक द्वारा दवा के पर्चे में मरीज एवं चिकित्सक के नाम के अतिरिक्त मूल ओ०पी०डी० अथवा आई०पी०डी० संख्या को अनिवार्य रूप से दर्शाया जायेगा।
बैठक में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अल्मोड़ा डॉ. सविता हयांकी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अल्मोड़ा डॉ. योगेश पुरोहित, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अल्मोड़ा डॉ. दीपांकर डेनियल, सीनियर औषधि निरीक्षक नैनीताल श्रीमती मीनाक्षी बिष्ट, कैमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बी०एस० मनकोटी, सचिव गिरीश चन्द्र उप्रेती, सदस्य राघव पन्त, जिला समन्वयक पी०सी०पी०एन०डी०टी० अल्मोड़ा हिमांशु मस्यूनी आदि मौजूद रहे।