HomeUttarakhandAlmoraAlmora Breaking: आरोपी की जमानत अर्जी अदालत ने कर दी खारिज

Almora Breaking: आरोपी की जमानत अर्जी अदालत ने कर दी खारिज

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
चरस तस्करी के एक मामले में आरोपी सुनील कुमार पुत्र गिरीश चंद्र, निवासी ग्राम पंतकोटली, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा की जमानत अर्जी को सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने खारिज कर दिया।

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उल्लेखनीय है कि 21 जुलाई 2021 को खैरना—रानीखेत रोड में अल्टो कार संख्या यूके—01 ए—1580 में सवार सुनील कुमार पुत्र गिरीश चंद्र, निवासी ग्राम पंतकोटली, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा के कब्जे से एक किलो चरस बरामद की। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और रानीखेत कोतवाली में उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा कायम करते हुए उसे जेल भेजा।

आज आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उसकी जमानत का कड़ा विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि यदि आरोपी का जमानत पर रिहा किया गया, तो वह जमानत का दुरुपयोग कर दुबारा अपराध में संलिप्त हो सकता है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनी और पत्रवाली का परिशीलन करने के बाद सुनवाई करते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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