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Almora Breaking : बाइक चोरी के मामले में अभियुक्त को मिली जमानत, 14 जून से जिला कारागार में था निरूद्ध, सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा ने सुनाया फैसला

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सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा

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सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा मलिक मज़हर सुलतान की अदालत ने बाइक चोरी के एक मामले में पुलिस की ओर से अभियुक्त बनाये गये युवक को जमानत पर रिहा कर दिया है। अभियुक्त की ओर से मामले की पैरवी अधिवक्ता मो. इमरोज ने की।

प्रार्थना पत्र ईमेल के माध्यम से अभियुक्त दयाल जोशी द्वारा कोतवाली अल्मोड़ा में धारा-379, 411 सपठित धारा-34 के संबंध में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें कहा गया था कि प्रार्थी उपरोक्त मामले में 14 जून, 2021 से जिला कारागार, अल्मोड़ा में निरूद्ध है। प्रार्थी को मामले में गलत व बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर आरोपित किया गया है। घटना के सम्बन्ध में कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। प्रार्थी पर जो तथाकथित मोटरसाईकिल को चुराये जाने का आरोप लगाया गया है, इस सम्बन्ध में कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। प्रार्थी के पास से तथाकथित मोटरसाईकिल भी बरामद नहीं हुई है। वह रुद्रपुर में होटल का व्यवसाय करता है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। वह गरीब है तथा उसके जेल चले जाने से उसके परिवार पर संकट आ गया है। वर्तमान में सम्पूर्ण देश में कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रकोप चल रहा है, ऐसी दशा में प्रार्थी को संक्रमण की अधिक संभावना है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

वहीं अभियोजन द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध किया गया। कहा गया कि 16 जून 2021 को वादी मुकुल कुमार सिंह द्वारा कोतवाली अल्मोड़ा में एक तहरीर इस आशय की दी गई कि दिनांक 9 जून 2021 को वह मोटरसाईकिल संख्या-यूके-01बी-4489 ‘अपाचे’, जो उसकी माता श्रीमती प्रेमलता सिंह के नाम पंजीकृत है, को भैरव मंदिर, निकट शिखर होटल तिराहा के पास समय 12ः30 बजे खड़ी कर बाजार चला गया था। जब वह दो घन्टे बाद वापस आया तो उसे वहां पर उसकी मोटरसाईकिल नहीं मिली।

इस तहरीर के आधार पर कोतवाली अल्मोड़ा में धारा-379 का मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उपनिरीक्षक गौरव जोशी द्वारा मामले की विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान 14 जून को विवेचक द्वारा डीसीआर अल्मोड़ा से प्राप्त सी.सी.टी.वी. फुटेज के माध्यम से दयाल जोशी की निशानदेही पर उक्त चोरी मोटरसाईकिल पंकज राणा उर्फ पवन पुत्र रमेश सिंह निवासी लंकाटापू, बिन्दुखत्ता, जिला नैनीताल के कब्जे से बरामद की गई।

सत्र न्यायाधीश ने अपने वीडियो कान्फेंसिंग के माध्यम से लिये गये फैसले में कहा कि वर्तमान मामले में अभियुक्त पर लगाया गया अभियोग मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियुक्त 14 जून, 2021 से कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास भी दर्शित नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी ना करते हुए न्यायालय का मत है ​कि अभियुक्त का जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। जारी आदेश में उन्होंने अभियुक्त का जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया। साथ ही अभियुक्त को संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर रूपये 30,000 (तीस हजार) का स्व बंध-पत्र व समान राशि के दो संतोषप्रद प्रतिभू प्रस्तुत करने की दशा में जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया।

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SOURCE: YOUTUBE SHORTS
Deepak Manral
Deepak Manralhttp://creativenewsexpress.com
तीन दशकों के करीब का कार्यानुभव रखने वाले दीपक मनराल पत्रकारिता जगत का एक सम्मानित नाम हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1996 में एक त्रैमासिक पत्रिका के सहयोगी संपादक के रूप में की थी। बीते 25 वर्षों में उन्होंने अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक आज, उत्तरांचल दीप और चारधाम टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में 'ब्यूरो प्रमुख' की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। वर्तमान में वे 'गंगोत्री अक्षर उजाला पोस्ट' के संपादक हैं और सीएनई (CNE) मीडिया हाउस के संस्थापक व स्वामी के रूप में डिजिटल मीडिया को नई दिशा दे रहे हैं। अपनी निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाले मनराल आज भी प्रतिदिन 'ग्राउंड ज़ीरो' से जुड़कर सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
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