Big Breaking Almora : अब विवाह या अन्य समारोह के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य, डीजे का प्रयोग प्रतिबंधित, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किये सख्त आदेश
जनपद अंतर्गत तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब किसी भी वैवाहिक समारोह व अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन से पूर्व जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। साथ ही विवाह में डीजे का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबन्धित रहेगा। जिलाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट व अध्यक्ष आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अल्मोड़ा नितिन सिंह भदौरिया ने इस आश्य के सख्त निर्देश जारी कर दिये हैं। उन्होंने आदेश में कहा कि विवाह समारोह में 50 से अधिक लोग भाग नही लेंगे। विवाह या अन्य कोई समारोह आयोजन से पूर्व एसडीएम से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। समारोह में कोविड सुरक्षा मानकों का अनुपालन करना होगा। मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा। साथ ही विवाह समारोह में डीजे का प्रयोग अब पूरी तरह प्रतिबन्धित है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त आदेश आज से ही लागू कर दिये गये हैं।
तीन दशकों के करीब का कार्यानुभव रखने वाले दीपक मनराल पत्रकारिता जगत का एक सम्मानित नाम हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1996 में एक त्रैमासिक पत्रिका के सहयोगी संपादक के रूप में की थी। बीते 25 वर्षों में उन्होंने अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक आज, उत्तरांचल दीप और चारधाम टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में 'ब्यूरो प्रमुख' की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। वर्तमान में वे 'गंगोत्री अक्षर उजाला पोस्ट' के संपादक हैं और सीएनई (CNE) मीडिया हाउस के संस्थापक व स्वामी के रूप में डिजिटल मीडिया को नई दिशा दे रहे हैं। अपनी निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाले मनराल आज भी प्रतिदिन 'ग्राउंड ज़ीरो' से जुड़कर सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।