HomeUttarakhandAlmoraअल्मोड़ा : राजपुरा क्षेत्र माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित, आवाजाही प्रतिबंधित, कोरोना धमाका...

अल्मोड़ा : राजपुरा क्षेत्र माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित, आवाजाही प्रतिबंधित, कोरोना धमाका होने से बढ़ी सतर्कता

ADVERTISEMENTS

सीएनई संवाददाता, अल्मोड़ा
दिनांक — 1 सितंबर 2020

अल्मोड़ा नगर के राजपुर क्षेत्र में मंगलवार को कोरोना धमाका होने से प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रभावित क्षेत्र को चिह्नित करते हुए एक निर्धारित सीमा बांधते हुए इस क्षेत्र को माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन की शर्तें लागू कर दी हैं, ताकि संक्रमण फैलने नहीं पाए।
उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि अल्मोड़ा नगर के मोहल्ला राजपुर में मंगलवार को 28 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। जिन्हें उपचार के लिए बेस चिकित्सालय, अल्मोड़ा एवं कोरोना केयर सेन्टर राजस्व पुलिस एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा में आईसोलेट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि विगत दिनों भी इस मोहल्ले में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाये गये थे। ऐसे में मोहल्ले के अन्य लोगों के कोरोना संक्रमित होने, उनके संपर्क में आए व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण होने, लोगों के आवागमन से अल्मोड़ा बाजार व आसपास संक्रमण के फैलने की प्रबल सम्भावना है। उन्होने बताया कि इसी आशंका के मद्देनजर सामुदायिक संक्रमण को रोकने एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अल्मोड़ा नगर के मोहल्ला राजपुर के दुर्गा मन्दिर से धारानौला मोटर मार्ग के समीप तक और धारानौला मोटर मार्ग के समीप से जिला परिषद के मार्ग के समीप से होते हुए दुर्गा मन्दिर तक के परिक्षेत्र को अग्रिम आदेशों तक माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित कर दिया है।
उपजिलाधिकारी ने बताया कि अब इस क्षेत्र में आवश्यक सामग्री की दुकानें खुलेंगी और सीमित अवधि के लिए रोस्टर के अनुसार एक बार में केवल दो दुकाने खुलेंगी। परिवार का मात्र एक सदस्य आवश्यक वस्तुओं को क्रय करने उसी जोन में स्थित दुकान तक जा सकेगा। माइक्रो कन्टेनमेंट जोन के व्यक्तियों का अनावश्यक घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया है कि सिर्फ अति आवश्यक कार्य या चिकित्सा उपचार आदि हेतु आवागमन पर रोक नहीं होगी। माइक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्र में वाहनों और अन्य बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। माइक्रो कन्टेनमैंन्ट जोन में कन्टेनमैन्ट जोन अवधि में मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से स्क्रीनिंग एवं चिकित्सकीय परीक्षण, सम्पर्क में आये व्यक्तियों की पहचान, प्राथमिक सम्पर्क में आये व्यक्तियों के आइसोलेशन एवं सैम्पल लिये जाने की व्यवस्था करवायी जायेगी। सैम्पलों से प्राप्त परिणामों का आंकलन करने के बाद ही प्रतिबन्धों में छूट प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

ADVERTISEMENTS
RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments