ईपीएफओ की उच्च पेंशन पर नियोक्ताओं को विवरण देने की अंतिम तिथि 31 जनवरी

नई दिल्ली | कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अंशधारकों की उच्च पेंशन पर विवरण देने के लिए नियोक्ताओं की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025…

ईपीएफओ की उच्च पेंशन पर नियोक्ताओं को विवरण देने की अंतिम तिथि 31 जनवरी

नई दिल्ली | कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अंशधारकों की उच्च पेंशन पर विवरण देने के लिए नियोक्ताओं की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 घोषित की है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बुधवार को यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि ईपीएफओ ने उच्च वेतन पर पेंशन के 3.1 लाख से अधिक लंबित आवेदनों के संबंध में वेतन विवरण आदि अपलोड करने के लिए नियोक्ताओं को 31 जनवरी 2025 तक अंतिम अवसर दिया है।

मंत्रालय के अनुसार ईपीएफओ के स्पष्टीकरण पर नियोक्ताओं से 15 जनवरी 2025 तक 4.66 लाख मामलों में जवाब प्रस्तुत करने और सूचना देने का भी अनुरोध किया गया है। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर ईपीएफओ ने उच्च वेतन पर पेंशन के लिए विकल्पों और संयुक्त विकल्पों के सत्यापन हेतु आवेदन जमा करने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। यह सुविधा पात्र पेंशनभोगियों और सदस्यों के लिए थी। यह सुविधा 26.02.2023 को शुरू की गई थी और 26.06.2023 तक चली।

इस दौरान पेंशनभोगियों और सदस्यों से विकल्प तथा संयुक्त विकल्प के सत्यापन के कुल 17.49 लाख आवेदन प्राप्त हुए। इसमें से विकल्पों और संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए 3.1 लाख से अधिक आवेदन अब भी नियोक्ताओं के पास लंबित हैं। नियोक्ताओं और नियोक्ता संघों से भी कई आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें आवेदक पेंशनभोगियों और सदस्यों के वेतन विवरण अपलोड करने के लिए आगे की समय अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। इसलिए, नियोक्ताओं को 31.01.2025 तक अंतिम अवसर दिया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियोक्ता विकल्प और संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए इन लंबित आवेदनों में सुधार करके अपलोड करें। ईपीएफओ के संदर्भ में नियोक्ताओं से यह भी अनुरोध किया गया है कि 15.01.2025 तक 4.66 लाख से अधिक मामलों में जवाब प्रस्तुत करें या सूचना को अद्यतन करें।

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