हल्द्वानी। मुख्य विकास अधिकारी/इंसीडेन्ट कमाण्डर कोविड-19 नरेन्द्र सिंह भण्डारी ने बताया कि समय-समय पर जोनल मजिस्ट्रेटो द्वारा अवगत कराया जा रहा है कि डयूटी में तैनात कार्मिक अपने कार्य स्थल पर समय से उपस्थित नहीं हो रहे है अथवा डयूटी से अनुपस्थित रह रहे है। उन्होंने कर्मिको के तैनाती स्थल पर समय से उपस्थित न होने अथवा अनुपस्थित रहने को गम्भीरता से लेते हुए ऐसे अनुपस्थित अथवा समय से डयूटी पर न उपस्थित होने वाले गैर जिम्मेंदार कार्मिको विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश मुख्य शिक्षा अधिकारी/नोडल अधिकारी कार्मिक को दिये।
इंसीडेन्ट कमाण्डर भण्डारी ने कोविड-19 कार्यों में तैनात कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने अथवा समय से तैनाती स्थल पर उपस्थित न होने वाले कर्मिकों पर नो-वर्क नो-पे का सिद्धान्त लागू करते हुए वेतन आहरित न करने के निर्देश भी आहरण वितरण अधिकारी को दिये साथ ही ऐसे कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रकरण मुख्य विकास कार्यालय को संदर्भित करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि अनुपस्थित अथवा समय से न आने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध कर्मचारी सेवा आचरण नियमावली की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाए एंव प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्रवाई भी विभागाध्यक्ष द्वारा की जाए।