इनकम टैक्स पर सरकार का बड़ा फैसला, स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 75 हजार किया, 3 लाख से 7 लाख की कमाई पर 5% टैक्स

नई दिल्ली | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का पूर्ण बजट पेश कर रही हैं। सीतारमण ने पुराने टैक्स इनकम टैक्स…

नई दिल्ली | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का पूर्ण बजट पेश कर रही हैं। सीतारमण ने पुराने टैक्स इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह के बदलाव की घोषणा नहीं की है। लेकिन नए टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है। साथ ही नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। नए टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इन दोनों बदलावों से टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा।

तीन से 7 लाख रुपये पर इसे 5 फीसदी कर दिया है। सात लाख से 10 लाख रुपये तक 10 फीसदी, 10 से 12 लाख रुपये तक 15 फीसदी और 12 से 15 लाख रुपये तक 20 परसेंट और 50 लाख तक 30% टैक्स लगेगा। सीतारमण ने कहा कि 1961 के इनकम टैक्स एक्ट की व्यापक समीक्षा की घोषणा की है। इसमें छह महीने का समय लगेगा। इसमें टैक्स की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। दो तिहाई लोगों ने नया टैक्स रिजीम चुना है। उन्होंने साथ ही कहा कि कैपिटल गेन टैक्स रिजीम को भी सरल बनाया जाएगा। ई-कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस में छूट की भी घोषणा की।

स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने से नौकरी करने वाले लोगों और पेंशनर्स को टैक्स सेविंग्स में मदद मिलेगी। पिछले पांच साल में पहली बार स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया गया है। इससे पहले 2019 के अंतरिम बजट में इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया था। पुराने टैक्स रिजीम में अभी 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। इसका फायदा सैलरी पाने वाले लोगों और पेंशनर्स को मिलता है।

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