सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वरः जिला सत्र एवं विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे ने स्मैक तस्करी के आरोपित पर दोषसिद्ध किया है। उसे तीन वर्ष की सश्रम कारावास सुनाई है। 15 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
घटना एक सितंबर 2021 की है। कोतवाली पुलिस ने तहसील रोड के हाइडिल तिराहे पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस विकास भवन पर चेकिंग करने लगी। वहां एक व्यक्ति पुलिस को देखकर घबराने लगा। उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ की और राजपत्रित अधिकारी के समक्ष उसकी तलाशी ली गई। मंडलसेरा निवासी संजय सिंह मलड़ा पुत्र किशन सिंह के कब्जे से 8.28 ग्राम स्मैक बरामद की। उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया।
मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने की। न्यायालय में नौ गवाह परीक्षित कराए। न्यायालय ने गवाहों के बयानों, पत्रावली पर साक्ष्य, एफएसए परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को तीन वर्ष की सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। उसे जुर्माना नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी।