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Bageshwar News: 18 लोगों पर ठोका 02.70 लाख का अर्थदंड, खाद्य पदार्थों में मिली थी गड़बड़ी

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सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर
न्याय निर्णायक अधिकारी/जिलाधिकारी विनीत कुमार ने खाद्य कारोबारियों पर 2.70 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। जिसमें दो दुकानदार और 16 मांस विक्रेता शामिल हैं।

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अभिहित अधिकारी खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन डा. प्रकाश चंद्र फुलारा ने बताया कि गागरीगोल स्थित भूपेंद्र प्रसाद के बिस्कुट का नमूना 28 सितंबर 2019 को लिया गया था। जांच के लिए भेजा गया। वह अधोमानक पाया गया। वाद न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में दायर किया गया। उनसे दस हजार रुपये और कंपनी सूर्या फूडस पर 1.50 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया। दूसरे मामले में जौलकांडे निवासी पूरन सिंह का खुला दूध जांच को भेजा गया था। जिसमें फैट की मात्रा कम पाई गई। उन्हें दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इसके अलावा 16 व्यापारियों को अस्वच्छता एवं स्लाटर हाउस से स्वचछ स्वास्थ्यप्रद मांस विक्रय नहीं करने पर दस हजार रुपये का अर्थदंड से अधिरोपित किया गया। जिसमें चार मांस प्रतिष्ठानों पर 10—10 हजार और 12 अन्य पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

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